हरियाणा में संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्यपाल ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।
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इस नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करेंगे।
अतिथि शिक्षकों को भी उनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, छुट्टी आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश का लाभ 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। ये आएंगे दायरे में
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कर्मचारी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में संविदा पर नियुक्त होना चाहिए। उसकी आय 50 हजार रुपये प्रति माह तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया जाना चाहिए। कम से कम पांच साल की सेवा होनी चाहिए। सेवा अवधि में किसी भी स्वीकृत अवकाश की अवधि शामिल होगी।
ये नहीं आएंगे दायरे में
केंद्रीय योजनाओं के कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मानदेय के आधार पर काम करने वालों को भी इससे बाहर रखा गया है। सरकार में अंशकालिक काम करने वालों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। 58 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। अगर कोई कर्मचारी बर्खास्त हो चुका है तो वह भी इसका लाभ नहीं ले पाएगा।