अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, प्रति वर्ष ₹30000 सहायता राशि मिलेगी - All City Job

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अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, प्रति वर्ष ₹30000 सहायता राशि मिलेगी

By Brala Vijendra

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हरियाणा की इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत योगदान देने वाले श्रमिकों के दिव्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रति वर्ष ₹30000 सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत योगदान देने वाले श्रमिकों के दिव्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) को प्रति वर्ष 20000 रूपये सहायता राशि दी जाती है। 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) बच्चों को प्रति वर्ष 30000 रूपये सहायता राशि दी जाती है।

अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, प्रति वर्ष ₹30000 सहायता राशि मिलेगी
अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, प्रति वर्ष ₹30000 सहायता राशि मिलेगी

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. मजदूरी कॉपी
  4. 90 दिन की वर्क स्लिप
  5. बैंक पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
Sr No.Document NameType
1कर्मचारी वेतन पर्चीEmployee Salary SlipRequired Document
2नियोक्ता प्रमाणपत्रEmployer CertificateRequired Document
3कर्मचारी प्रमाणपत्रEmployee CertificateRequired Document
4विकलांगता प्रमाण पत्रDisabilities CertificateRequired Document
5चिकित्सकीय प्रमाणपत्रMedical CertificateRequired Document
6राशन कार्डRation CardRequired Document
7ईएसआई कार्डESI CardRequired Document

पात्रता मानदंड

1. श्रमिक द्वारा अपने आश्रित बच्चे की दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) होने की प्रतिशतता का प्रमाण-पत्र District Medical Board द्वारा जारी किया हुआ आवेदन अपलोड करना होगा।

2. आश्रित बच्चे का नाम श्रमिक के ई0 एस0 आई0 कार्ड/राषन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।

3. श्रमिक यह शपथ-पत्र अपलोड करेगा कि उसने अपने आश्रित बच्चे का संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने से पूर्व उक्त योजना का लाभ नही लिया है।

4. श्रमिक प्रत्येक वर्ष आश्रित लाभ पात्र बच्चे का जीवित होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा।

5. श्रमिक यह भी प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा कि आश्रित बच्चे का आय का कोई साधन नही है और वह शादीशुदा नहीं है।

6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।

7.  इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।

कैसे आवेदन करें

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको HBOCW बोर्ड लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
  • अब आप लॉग इन हो जाएंगे। इसमें आपको योजना के क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने सभी योजनाएं दिखाई देंगी, इसमें आपको अपनी चुनी हुई योजना पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आपसे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी और उसमें अपनी 90 दिन की वर्कशीट अपलोड करनी होगी।
  • अब आपको अप्लाई स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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