5 Marks reservation cancelled in Haryana: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के सीईटी परीक्षा में 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले उम्मीदवारों को 5 अंक का आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।
यह मामला पहले हाईकोर्ट में भी उठा था, जिसने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस आरक्षण को खत्म कर दिया है, जिसका असर 23 हजार नियुक्तियों पर पड़ेगा।
सरकारी भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अंक के आरक्षण पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है।
हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) में 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था।