राजस्थान सरकार का कृषि विभाग किसानों को चारा काटने के लिए चारा कटर पर सब्सिडी प्रदान करता है कई किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए पशु चारा काटने वाली मशीन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। जिस तरह कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, उसी तरह पशुपालकों को पशु चारा काटने वाली मशीन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को बिजली से चलने वाली कटिंग मशीन पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है। इस तरह इस योजना के तहत किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर आधी कीमत पर कटिंग मशीन खरीद सकते हैं।
योजना के तहत कितना अनुदान मिलता है?
श्रेणी सब्सिडी राशि लघु एवं सीमांत कृषकों को (पुरुष) लागत का 50 प्रतिशत तक अन्य श्रेणी के कृषकों को (पुरुष) लागत का 50 प्रतिशत तक महिला किसान की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
सब्सिडी योजना नियम और शर्तें
पंजीकृत निर्माता का संयंत्र क्रय बिल/प्रोफार्मा चालान (वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संयंत्र का मुद्रित बिल), पंजीकृत निर्माता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल अनिवार्य है। एक किसान एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की अवधि में एक बार ही अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। अनुदान तभी देय होगा जब किसान जिला कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात बातचीत के बाद पूरी कीमत चुकाकर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से सीधे ही यंत्र खरीदेगा। संयंत्र स्थापना प्रक्रिया किसान द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ण की जाएगी, जिसके बाद आपूर्तिकर्ता किसान को संयंत्र के संचालन एवं रख-रखाव की जानकारी उपलब्ध कराएगा। किसान को उपकरण क्रय करने के 45 दिवस में ई-मित्र के माध्यम से क्रय किए गए यंत्र के बिल की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी। चारा कटर के लिए अनुदान का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे जन-आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या में किया जाएगा।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी
- किसान का बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना चाहिए
- किसान के पास जमीन होनी चाहिए
- कोटेशन (अनुमान बिल)
पात्रता मानदंड
आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
पिछले 3 वर्षों में अनुदान नहीं लिया होना चाहिए क्योंकि एक बार अनुदान प्राप्त होने के बाद, आप 3 वर्ष के बाद ही दोबारा अनुदान पाने के पात्र होंगे।
आवेदन करने के बाद, कृषि विभाग द्वारा लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में चयनित किसानों को चारा कटर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कैसे आवेदन करें
इस योजना के लिए आप ई-मित्र से आवेदन कर सकते हैं और खुद भी आवेदन कर सकते है । पूरी जानकारी निम्न प्रकार से है।
ईमित्र से आवेदन कैसे करें
ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें SSO ID में लॉग इन करना होगा, SSO ID में लॉग इन करने के बाद Available Service में जाकर Agriculture Subsidy on Farm Implements सर्च करना होगा, सर्च करने के बाद नीचे दी गई फोटो जैसा पेज खुलेगा जहां आपको अपना जन आधार कार्ड डालकर सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे, जिस सदस्य के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट करें, उसके बाद एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद यह फॉर्म खुल जाएगा यह सर्च करने के बाद आगे की सारी जानकारी खुल जाएगी जिसमें आप जन आधार कार्ड से लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं।
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
घर बैठे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको rajkisan.rajasthan.gov.in साइट खोलनी होगी। साइट खुलने के बाद किसान/नागरिक लॉगिन पर क्लिक करें, वहां आपसे जन आधार कार्ड मांगा जाएगा, जन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उस जन आधार में जुड़े सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे, यहां आपको उस किसान का नाम चुनना है जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं, चुनने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद राज किसान का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा
- इस पेज के बाईं ओर, क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करें
- क्लिक करने के बाद, आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे, जैसे कृषि सब्सिडी सेवाएँ, बीज उत्पादन कार्यक्रम और बागवानी सब्सिडी सेवाएँ
- उनमें से, आप पहले विकल्प कृषि सब्सिडी सेवाएँ पर क्लिक करेंगे
- क्लिक करने के बाद, विकल्प संख्या 5 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी है, आप उस पर क्लिक करेंगे
- क्लिक करने के बाद सब्सिडी के लिए फॉर्म खुल जाएगा, आपसे जो सामान्य जानकारी मांगी जा रही है उसे भरकर आप आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में आपको नीचे दिए गए फोटो के अनुसार चारा कटर के बारे में जानकारी भरनी है, उसके बाद जमाबंदी, बिल की फाइल अपलोड करके आवेदन जमा करना है
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