10th और 12th के करीब 60 हजार छात्रों के लिए बड़ी खबर, बोर्ड ने की ये घोषणा: हरियाणा के करीब 60 हजार बच्चों की पढाई के संशय को सरकार ने खत्म कर दिया है। प्रदेश के करीब 1032 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को आसपास के सरकारी स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पत्र जारी किया था कि स्कूलों को स्थाई मान्यता के लिए तय निर्धारित बॉन्ड राशि भरनी होगी, जो स्कूल बॉन्ड राशि जमा करा देगा, वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सत्र 2023-24 के लिए संबंद्धता ले सकेगा और उसके विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। साथ ही 31 मार्च, 2024 तक स्थाई मान्यता हासिल करें।
पालिसी के तहत कक्षा पांच तक के स्कूल को एक लाख, 8वीं तक के स्कूल को 1.50 लाख और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 2 लाख रुपये बॉन्ड (बीमा) राशि तय कर रखी है।
अगर तय अवधि में स्कूल मान्यता लेता है तो यह राशि बाद में स्कूल को वापस दे दी जाएगी और अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसकी राशि जब्त हो जाएगी। हालांकि, निजी स्कूल संचालक इस राशि को अधिक बताकर इसमें राहत की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार ने यह रास्ता बंद कर दिया है।