हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट के बदले नियम: हरियाणा में सरकारी विभागों की तरफ से जारी ऑफलाइन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। सरकार की तरफ़ से इसके लिए नया आदेश जारी किया गया है।
हरियाणा सरकार ने जितने भी ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी किए थे। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उनको ऑनलाइन कर दिया है।
अब जब कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो QR CODE वाले, कम्प्यूटर से बने हुए सर्टिफिकेट ही मान्य है।
आप सभी समय रहते, अपने सभी Offline Certificate को Online करवा लें। ताकि किसी भी आवेदन के समय आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े।
★ 1. जाति प्रमाण पत्र
★ 2. निवास प्रमाण पत्र
★ 3. जन्म प्रमाण पत्र
★ 4. मृत्यु प्रमाण पत्र
★ 5. आय प्रमाण पत्र
★ 6.अन्य प्रमाण पत्र