Family id Member Delete Kaise Karen: हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी में सदस्यों को हटाने का विकल्प दिया है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और फैमिली आईडी में किसी सदस्य को हटाना चाहते हैं तो जानिए परिवार पहचान पत्र में सदस्य को कैसे डिलीट करें।
Family id
परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार हर आम जनता को सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा के आम नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ स्वतः ही मिल रहा है। बीपीएल राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बनाए जा रहे है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वृद्धावस्था पेंशन स्वचालित रूप से दी जाती है। ऐसी कई अन्य योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे लाभार्थी को फैमिली आईडी के माध्यम से दिया जाता है।
परिवार आईडी से सदस्य हटाएं
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको सिटीजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप अपना फैमिली नंबर डालेंगे या अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सर्च करेंगे।
- अब आप सेंड ओटीपी विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- आपने अपनी फैमिली आईडी में जो भी नंबर रजिस्टर किया है, उस पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप दर्ज करेंगे।
- ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप पोर्टल पर लॉग इन हो जायेंगे।
- अब आपको साइड में करेक्शन मॉड्यूल का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको उस सदस्य का चयन करना होगा जिसका नाम आप हटाना चाहते हैं।
- सदस्य का चयन करने के बाद आपको फील्ड्स कॉलम में Delete Unwanted Member का विकल्प चुनना होगा।
- अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बार फिर ओटीपी आएगा जिसे आप दर्ज करेंगे।
- अब आपको कारण बताना होगा कि आप मेंबर को क्यों डिलीट करना चाहते हैं।
- मेंबर को डिलीट करने का कारण बताने के बाद आपको फाइनल सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका सदस्य हटाने का अनुरोध दूर हो जाएगा।
- संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के बाद सदस्य को हटा दिया जाएगा।
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