हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिलेगा बिना शर्त एडमिशन, आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता ख़त्म: हरियाणा में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है.
ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए पत्र जारी किया है. इसमें शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता से राहत दे दी है।
विभाग ने ये नए निर्देश दिये
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को तत्काल प्रवेश दिया जाए। उसका नामांकन विद्यालय के प्रवेश रजिस्ट्रार के यहां कराने के बाद उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्क बुक आदि सुविधाएं दी जानी चाहिए।
यदि आवेदक बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, अस्पताल या नर्स या दाई रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र का हलफनामा भी मान्य होगा. कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे तथा पीपीपी एवं आधार संख्या के अभाव में नामांकन से वंचित न रहे।
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इन कारणों से लिया गया फैसला
फिलहाल प्रदेश के स्कूलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रदेश को शून्य ड्रॉपआउट बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
विभाग को जानकारी मिली कि अभी भी कुछ बच्चे, खासकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चे पीपीपी और आधार कार्ड के अभाव में नामांकन से वंचित हो रहे हैं.
जिन विद्यार्थियों के पास आधार नंबर नहीं है तथा परिवार पहचान पत्र भी नहीं है, उनका नामांकन बिना किसी बाधा के कराया जाये.