Mahila Samridhi Yojana Online From 2024: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ‘हरियाणा महिला समृद्धि योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है।
इस योजना के तहत महिलाओं को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 60,000 रुपये का लोन दिया जाएगा।
इस लोन पर महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज देना होगा। इस योजना के जरिए महिलाओं के सपने पूरे होंगे।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2024
इस योजना में सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है। राज्य की एससी वर्ग की महिलाएं हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से 5% की वार्षिक दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण ले सकती हैं।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान कर रही है।
हरियाणा सरकार एससी वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान करने जा रही है। हरियाणा समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के पास बैंक खाता होना चाहिए।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य
राज्य में बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। लेकिन उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं। इस समस्या को देखते हुए एक योजना की शुरुवात की गई है।
हरियाणा सरकार ने इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाओं को ऋण प्रदान करना है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। लेकिन अपनी खराब स्थिति के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। वह इस योजना के तहत प्राप्त ऋण का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए कर सकती हैं।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी
1. ब्यूटी पार्लर
2. बूटिक
3. चूड़ी की दुकान
4. कॉस्मेटिक की दुकान
5. चाय की दुकान
6. दर्जी की दुकान
7. कपड़ों की दुकान
अन्य व्यवसाय जो महिला के बजट में हो और वह करना चाहती हो।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ
महिलाओं को होने वाले निम्नलिखित लाभ जो इस प्रकार हैं।
1. इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
2. केवल अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
3. राज्य सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5% की वार्षिक दर पर 60 हजार रुपये का ऋण प्रदान करेगी।
4. राज्य की एससी वर्ग की महिलाएं जो राज्य में वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, या जो महिलाएं बेरोजगार हैं और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वे इस योजना में आवेदन करके खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, इसलिए यह योजना शुरू की गई है।
दस्तावेज
1. आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
2. महिला अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए।
3. आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आधार कार्ड
6. पहचान पत्र
7. निवास प्रमाण पत्र
8. बैंक खाता पासबुक
9. पासपोर्ट साइज फोटो
10. मोबाइल नंबर
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें?
1. पहले आपको सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबhttps://saralharyana.gov.in/साइट पर जाना होगा।
2. क्या आपको होम पेज पर New User चाहिए? रजिस्टर हियर का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
3. आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
4. आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी और पासवर्ड के बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आपको ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
5. आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको ‘सभी सेवाएं देखें’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
6. आपको अगली विंडो के सर्च बॉक्स में ‘महिला समृद्धि’ टाइप करना होगा।
7. इसके बाद, एचडीएफडीसी विभाग ‘महिला रोजगार के लिए आवेदन’ को चुनना ।
8. महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
9. अंत मे आपको अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को ‘सबमिट’ कर देना है।
इस प्रकार पात्र महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।