Rajsthan Irrigation Pipeline Yojna Online Form 2024: सिंचाई पाइपलाइन योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों की सिंचाई अच्छे से कर सकेंगे। साथ ही पानी की बर्बादी भी कम होगी। इस योजना को सरकार ने पूरे राज्य में लागू किया है। किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
सिंचाई पाइप लाइन के लिए कितनी मिलेगी सुविधाएं और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन
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किसानों को खेती में सिंचाई के लिए सरकार की ओर से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को पानी बचाने के साथ-साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है।
इसी प्रकार फसल की सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन (पाइप लाइन) डालने के लिए लाभ प्रदान किया जा रहा है।
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इसके तहत लाभार्थी किसानों को पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना के तहत आवेदन करके अपने खेत में बहुत ही कम खर्च पर पाइप लाइन डाल सकते हैं।
जो किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर अपने खेत में पाइप लाइन डालना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
खेत में पाइन लाइन बिछाने से लाभ
किसान अपने खेत में पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए कुआं या तालाब से पानी को ला सकता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी और पीने के लिए पानी का बेहतर उपयोग हो सकता है।
अक्सर किसान कुआं या तालाब से पानी को खेत में ले जाने के लिए एक अन्य तरीके का इस्तेमाल करते हैं जैसे- बैल द्वारा पानी खींचकर पानी को खेत तक ले जाना, मुख्य जल स्त्रोत से खेत तक नाली बनाकर पानी ले जाना आदि।
इन सभी तरीकों से पानी को खेत तक ले जाने में पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि किसान अपने खेत में पाइप लाइन डालते हैं। तो उसे सिंचाई के लिए कुआं या तालाब का पानी बिना बर्बादी के उपलब्ध होगा। जिससे पानी की बचत होगी।
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पाइप लाइन के लिए कितनी मात्रा में मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान सरकार की ओर से सिंचाई के लिए पाइप लाइन डालने हेतु 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपये जो भी कम हो जाएगी। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
पाइन लाइन के लिए पात्रता और शर्तें
सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी दिए जाने के संबंध में कुछ पात्रता और शुल्क भी निर्धारित की गई है।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
- किसानों के खेत में बिजली/डीजल/डेक्टर चलित पंप सेट होना जरूरी है।
- यदि हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
- समालती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी संबद्ध किसानों को स्त्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने के लिए सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन हेतु दस्तावेज़
पाइप लाइन डालने के लिए किसानों को इसके लिए Online आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको जिन Documents की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हैं
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- किसान का जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की प्रति (छह महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- हलफ़नामा जिसमें किसान के पास कुल सिंचित और असिंचित ज़मीन की मात्रा बताई गई हो।
पाइप लाइन के लिए आवेदन इस प्रकार करें
राजस्थान सरकार के पोर्टल किसान साथी के माध्यम से किसान स्वयं आवेदन कर सकते हैं। आपको किसान साथी पोर्टल पर सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिंक पर जाना होगा।
इसकी जानकारी के साथ ही आपको नीचे “यहाँ क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा। आप अपने जन आधार नंबर का उपयोग करके इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं।
यदि आपको स्वयं आवेदन करने में परेशानी हो रही है। तो आप अपने ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की सुविधाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगी।
आप सिंचाई पाइप लाइन योजना (सिंचाई पाइपलाइन योजना) के तहत आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं। तो आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी।
उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या उद्यान कृषि अधिकारी और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) या उप निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।