हरियाणा सरकार ने हरियाणा पशु ऋण योजना” शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पशुपालक गाय, भैंस, बकरी और सूअर जैसे विभिन्न पशुओं के लिए सब्सिडी वाला ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप पशुपालक हैं तो आप इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा पशु लोन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षित व्यवसाय है जो किसानों को आर्थिक प्रदान करता है। सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम 25% से 90% तक की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके अलावा, आवेदक के पास फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक कॉपी, बैंक एनओसी, कैंसल चेक, शेड की फोटो और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
अनुसूचित जातियों के लिए 90% तक सब्सिडी का लाभ
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को विशेष लाभ दिया गया है। अगर आप गाय या भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं भेड़, बकरी और सूअर पर लोन लेने पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। यानी अनुसूचित जाति के पशुपालकों को सिर्फ 10% रकम ही देनी होगी।
सामान्य वर्ग के लिए भी सब्सिडी
इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के पशुपालक भी लाभ उठा सकते हैं। उन्हें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालने के लिए लोन लेने पर 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोलकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 4 पशु और डेयरी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक एनओसी होनी चाहिए।
कैसे आवेदन करें
हरियाणा पशु ऋण योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी और उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन करने के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ऋण राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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