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हरियाणा में 8 अंक और 9 अंक की फैमिली आईडी में क्या होता है अंतर, जानिए

By Brala Vijendra

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हरियाणा में 8 अंक और 9 अंक की फैमिली आईडी में क्या होता है अंतर, जानिए

हरियाणा में हर व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। फैमिली आईडी के बिना जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता कि फैमिली आईडी कैसे बनवाएं और इसे बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए। आइए जानते हैं कि फैमिली आईडी क्या है और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं।

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फैमिली आईडी 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड है। हरियाणा सरकार ने इसे ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ नाम दिया है। जिसके पास फैमिली आईडी होगी, वही हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

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हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो श्रेणियों में बांटा है। एक वे आवेदक जो राज्य में स्थायी रूप से रहते हैं और दूसरे वे आवेदक जो राज्य में अस्थायी रूप से रहते हैं।

स्थायी आवेदकों को 8 अंकों की आईडी दी जाती है, जबकि राज्य में अस्थायी रूप से रहने वालों को 9 अंकों की आईडी दी जाती है।

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परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

आप गांव जन सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।

इन जन सेवा केंद्रों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के नाम से भी जाना जाता है।

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आप अपने आस-पास के किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। यहां आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।