कृषि उपकरण योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024: उन्नत कृषि उपकरणों के प्रयोग से किसानो के समय एवं श्रम की बचत
अनुदान
कृषकों की श्रेणी के अनुसार कृषक कृषि यंत्रों को अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया।
कृषि उपकरण योजना की योग्यता
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक
- वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
आवेदन
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)।
- राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
कृषि उपकरण का क्रय
- कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
भुगतान
- कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान किसान के बैंक में ऑनलाइन ही होगा।
अनुदान का विवरण
अनुदान का विवरण निचे सूचना पट पर देखे
आवेदन : यहाँ किलिक करे