B.Ed Sambal Yojana Form 2024: मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 का नोटिफिकेशन अब सार्वजनिक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को B.Ed करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को इस पाठ्यक्रम की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का आरंभ शैक्षणिक सत्र 2015-16 से किया गया है। राजस्थान बीएड संबल योजना के तहत, लाभार्थी को 17880 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक किए जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण भर्तियाँ देखें
B.Ed Sambal Yojana Form 2024: आवेदन शुल्क
मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसके लिए पात्र महिला अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकती हैं।
B.Ed Sambal Yojana Form 2024: आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान बीएड संबल योजना 2024 के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- पते के प्रमाण की फोटोकॉपी
- बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
- तलाक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- जाति प्रमाण पत्र
- शिक्षण योग्यता मार्कशीट या प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- शुल्क की रसीद
- जन आधार कार्ड की प्रतिलिपि
- विद्यार्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
B.Ed Sambal Yojana Form 2024: पात्रता
मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 का लाभ उन विधवा एंव परित्यक्ता बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने:
- राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी। जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है। वे महिलाएं इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगीं।
- आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व- प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय/ काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति/ डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावें।
- दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है- (अ) छात्राध्यापिका का नाम, (ब) विधवा/ तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम, (स) स्वयं के एवं पति (दोनों) के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जावे (द) विधवा होने की स्थिति, पति के निधन की तिथि (य) परित्यक्ता की स्थिति मे सक्षम न्यायालय / अधिकृत काजी द्वारा जारी / तलाकनामा में डिक्री की तिथि भी अंकित करें (र) दोनों ही स्थिति में पुर्नविवाह नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।
- मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए।
- विधवा या परित्यक्ता महिला राजस्थान के बीएड कॉलेज में नियमित अध्यनरत होनी चाहिए।
- महिला अभ्यर्थी की बीएड कॉलेज में उपस्थित न्यूनतम 75% होनी चाहिए।
- आवेदक महिला किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति का पहले से नहीं ले रही हो।
B.Ed Sambal Yojana Form 2024: महाविद्यालयों के लिए मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार और निजी बी.एड. महाविद्यालयों के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन दिए गए हैं:
- पात्र विधवा और परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उनकी सहायता की जानी चाहिए।
- आवेदक छात्राध्यापिका की संबंधित महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए। यदि आवेदन के बाद किसी छात्राध्यापिका ने महाविद्यालय छोड़ दिया है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्तालय को भेजी जानी चाहिए। अन्यथा, संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी।
- जिन छात्राध्यापिकाओं को अन्य छात्रवृति/ आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृति देय नहीं होगी।
- आवेदन की प्रक्रिया: इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, पात्र है। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिकाऐं एवं जो छात्राध्यापिकाऐं प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरान्त द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है वे विधवा/ परित्यक्ता योजनान्तर्गत पात्र है। उक्त विधवा/ परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभिप्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) किया जायेगा। इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की जांच एवं अभिप्रमाणित करने के उपरान्त अपनी अनुशंषा के साथ आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऑनलाईन निर्धारित तिथि तक (Forward) किया जायेगा।
- नोट: जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया बी. एड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाऐं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिशा-निर्देश भली-भाँति पूर्व पढ़कर भरे । किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त होता है तो छात्राध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होंगी।
आवेदन की प्रक्रिया:
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु, राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होना चाहिए। पहले वर्ष में प्रवेश कर अध्ययनरत छात्राध्यापिकाएं और जो छात्राध्यापिकाएं पहले वर्ष उत्तीर्ण उपरान्त द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, वे विधवा/ परित्यक्ता योजना अंतर्गत पात्र हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है।
- जो छात्राध्यापिका जन आधार में अपना बैंक खाता जोड़ती है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह बैंक खाता खुला हो।
- छात्रवृत्ति राशि 30,000 रुपए से अधिक होने की स्थिति में, यदि बैंक खाता माइनर है, तो उसे सामान्य खाता में कराना होगा।
- बैंक खाता विवरण में किसी भी प्रकार की ग़लती होने या खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल होने पर पुनः भुगतान नहीं होगा। इस हेतु विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:
- विद्यार्थी द्वारा एक बार अपना आवेदन जमा करने के बाद संस्थान में हर महीने छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति होना अनिवार्य है।
- सत्र 2023-24 से विद्यार्थी के आवेदन में जन आधार से सिर्फ विद्यार्थी के स्वयं का ही बैंक खाता लिया जाएगा।
- विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि उनका जन आधार में बैंक खाता जुड़ा हुआ है और यदि किसी प्रकार की ग़लती हो, तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए।
B.Ed Sambal Yojana Form 2024 आवेदन कैसे करें
- एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन:
- एसएसओ पोर्टल पर जाएं और अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करें।
- अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉग इन करें।
- Scholarship (SJE) ऑप्शन पर क्लिक:
- आईडी से लॉग इन करने के बाद, Scholarship (SJE) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- उसके बाद स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन में “न्यू एप्लीकेशन” के लिंक पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें और सबमिट:
- आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पूछी गई अन्य जानकारी भरकर “सबमिट” पर क्लिक करना है।
- आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैध करना अनिवार्य है।
- आवेदन प्रोफाइल को वैध करें:
- स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन में “व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल” सेक्शन पर जाएं और आधार नंबर को वैध करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें:
- फिर स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन में वापस आएं और “न्यू एप्लीकेशन” के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करें।
- प्रिंटआउट निकालें:
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंटआउट निकाल करें और सुरक्षित रखें।
नोट: आपको आवश्यक दस्तावेज़ को सही तरीके से अपलोड करना है और सभी निर्दिष्ट चरणों का पालन करना होगा।
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