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Bhavantar Bharti Yojana: भावान्तर भरपाई योजना अपना स्टेट्स देखे पैसे आये या नही

By Brala Vijendra

Published on:

Bhavantar Bharti Yojana: हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना बागवानी किसानों के लिए शुरू की है। इस अनूठी योजना के तहत, बाजरा उगाने वाले किसानों को उनकी उपज की कम कीमत की भरपाई की जाएगी। यह योजना 2021 के खरीफ सीजन से लागू की गई है ताकि उत्पादकों को सहारा मिल सके।

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किसानों को अक्सर अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था इसके कारण उन्हें ऋणग्रस्त होना पड़ता था और अंत में आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम होते थे। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, हरियाणा राज्य सरकार ने “भावांतर भरपाई योजना” नामक एक नई किसान विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है।

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योजना के मुख्य उद्देश्य:
  • मण्डी में सब्जी व फल की कम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा ज़ोखिम को कम करना।
  • कृषि में विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
पहले चरण में योजना के अंतर्गत शामिल फसलें, संरक्षित मूल्य व निर्धारित उत्पादनः
  • चार फसलेंः टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी।
  • चिन्हित फसलों का संरक्षित मूल्य एवं निर्धारित उत्पादन।
Bhavantar Bharti Yojana
Bhavantar Bharti Yojana
योजना की मुख्य विशेषताएं:
  1. सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना।
  2. योजना के अंतर्गत उक्त चार फसलों पर रुपए 48000/ – से रुपए 56000/ – प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित करना।
  3. योजना के अंतर्गत चार सब्जियों (टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी) के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना।
  4. मण्डी में निर्धारित अवधि के अन्दर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वेबसाईट (www.hsamb.gov.in) पर BBY ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की सरकार द्वारा भरपाई।
  5. इस स्कीम का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पर काश्तकार लेने के पात्र।
योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पंजीकरण प्रक्रियाः
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान को बिजाई अवधि के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाईट पर बागवानी भावान्तर (BBY) ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य।
  • उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण।
  • प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट होने पर किसान द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान।
  • उत्पादक का निःशुल्क पंजीकरण।
  • पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान खुला रहेगा।
  • सर्व सेवा केंद्र/ई-दिशा केंद्र/मार्किटिंग बोर्ड/ बागवानी विभाग/कृषि विभाग और इन्टरनैट कियोस्क पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी।
  • पंजीकरण, सत्यापन, अपील और बिक्री अवधि का निर्धारणः
    • पंजीकरण केवल नीचे तालिका में दर्शायी गई अवधि में ही मान्य होगा।
    • सत्यापन व अपील नीचे तालिका में दर्शायी गई अवधि में होगा।
    • प्रोत्साहन नीचे तालिका में दर्शायी बिक्री अवधि के दौरान मान्य।
प्रोत्साहन प्रक्रिया:
  • प्रोत्साहन के लिए जे-फार्म पर बिक्री अनिवार्य होगी।
  • जे-फार्म पर बिक्री उपरांत बिक्री विवरण BBY ई-पोर्टल पर अपलोड होगा, जिसके लिए प्रत्येक संबंधित मार्केट कमेटी के कार्यालय में सुविधा उपलब्ध होगी।
  • बिक्री की अवधि के दौरान यदि फसल उत्पादन का थोक मूल्य संरक्षित मूल्य से कम मिलता है, तो किसान भाव के अंतर की भरपाई के लिए पात्र होगा।
  • जे-फार्म पर बिक्री तथा निर्धारित उत्पादन प्रति एकड़ (जो भी कम होगा) को भाव के अंतर से गुना करने पर प्रोत्साहन देय होगा।
  • प्रोत्साहन राशि किसान के आधार लिंकड बैंक खाते में बिक्री के 15 दिन के अन्दर जारी कर दी जाएगी।
  • औसत दैनिक थोक मूल्य मण्डी बोर्ड द्वारा चिन्हित मण्डियों के दैनिक भाव के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
योजना का आंकलन:
  • योजना को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों द्वारा समय-समय पर आंकलन।
  • अखबारों, डिजिटल सुविधाओं, गोष्ठिओं व किसान सम्मेलनों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार।
  • योजना के लिए पर्याप्त धन राशि का प्रावधान।
अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर बागवानी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी अथवा मार्केटिंग बोर्ड के डी.एम.ई.ओ. से संपर्क करें।
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