हरियाणा में एचकेआरएन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए नया अध्यादेश पारित किया गया है।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश से प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें अतिथि शिक्षक भी शामिल हैं।
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हरियाणा के मुख्य सचिव तिलक राम ने शुक्रवार को नौकरी सुरक्षा पर एक पत्र जारी किया। इसे अब हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।
इस नये अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
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पात्र संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करेंगे। इस अध्यादेश से 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इससे कौशल रोजगार निगम एवं आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के आधार पर कार्यरत 1.20 लाख 20 हजार आकस्मिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर साल 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वृद्धि की जाएगी।
एक वर्ष की सेवा के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मातृत्व अधिनियम के तहत सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत संविदा कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।