हरियाणा में नया वोट बनवाए, विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां जोरों पर: डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ के लिए कार्यक्रम जारी किया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जून 2024 से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें तथा उनका सहयोग करें। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह निर्धारित प्रपत्र भरकर बीएलओ को दे सकता है, ताकि उसका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
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अभियान के दौरान मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम भी हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन गुरुवार 25 जुलाई को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दाखिल की जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों का 19 अगस्त तक निपटारा करने के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम होना अवैधानिक
डीसी ने कहा कि बीएलओ द्वारा सत्यापन के बाद मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता यह भी सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो जगहों पर अंकित न हो। दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होना कानूनी अपराध है।
इस संबंध में बीएलओ को गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया गया है।
नए वोट बनाने का काम शुरू होगा: जिला निर्वाचन अधिकारी
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जुलाई शनिवार, 28 जुलाई रविवार, 3 अगस्त शनिवार तथा 4 अगस्त रविवार को मतदान केंद्रों पर नए वोट बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस दौरान संबंधित बीएलओ मतदान केंद्र पर नए वोट बनाने के लिए फार्म 6 भरवाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है।
भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है।उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग पात्र व्यक्तियों को अपना वोट बनवाने का अवसर दे रहा है, जिसके तहत 1 जुलाई 2024 को पात्रता तिथि मानकर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नए वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।