Dayalu Yojana 2024: 2023-24 में हरियाणा सरकार ने बजट में कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक है ‘दयालु योजना’। इस पोस्ट में, हम जानेंगे कि दयालु योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे करें, और इस योजना के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ होंगे।

Dayalu Yojana 2024

Dayalu Yojana 2024

Dayalu Yojana क्या है?

दयालु योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत, परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 1 लाख से 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है, जो व्यक्ति की आयु के हिसाब से भिन्न होती है। इस पोस्ट में हमने इस योजना के अंतर्गत राशि की जानकारी प्रदान की है, जो आपको समझने में मदद करेगी।

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Dayalu Yojana के अनुसार राशि विवरण

  1. 5 से 12 वर्ष तक उम्र: 1 लाख रुपए
  2. 13 से 18 वर्ष तक उम्र: 2 लाख रुपए
  3. 19 से 25 वर्ष तक उम्र: 3 लाख रुपए
  4. 26 से 40 वर्ष तक उम्र: 5 लाख रुपए
  5. 41 से 60 वर्ष तक उम्र: 2 लाख रुपए

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि उपर्युक्त आयु सीमाओं के आधार पर निर्धारित की गई है। यह राशि सबलोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाती है।

Dayalu Yojana की पात्रता

  1. सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम होने वाले परिवार Dayalu Scheme के लाभार्थी हैं।
  2. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति होने पर, आवेदन 3 महीने के भीतर करना अनिवार्य है।
  3. आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  4. फैमिली आईडी में आय की सत्यापना होनी चाहिए। आय की सत्यापना [यहां से](आय की जाँच करें) कर सकते हैं।
  5. 5 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Dayalu Yojana के आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
  3. परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
  4. मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  5. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

Dayalu Yojana में राशी की प्राप्ति

  1. Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होता है।
  2. मृत्यु की स्थिति में, आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  3. विकलांगता की स्थिति में, आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा।
  4. परिवार के मुखिया की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में, आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।
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