Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Scheme
Short Details
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटना मृत्यु / प्राकृतिक मृत्यु) / स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
“योजना के उद्देश्य”
हरियाणा के पात्र निवासियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना I 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य के संबंध में मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना। फैमिली डेटा (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के रूप में 1.80 लाख। योज्मना सहायता प्रदान करेगा जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के अनुसार बदलता रहता है।
पात्र लाभार्थी
हरियाणा राज्य निवाशी जिनकी 5 वर्ष से अधिक आयु के 60 वर्ष तक के परिवार के सदस्य जिनकी आय 1.80 रुपये से कम है। फैमिली डेटा (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के रूप में प्रति वर्ष 1.80 लाख।
5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक रु. 1 लाख 12 से अधिक और 18 वर्ष तक रु. 2 लाख 18 से अधिक और 25 वर्ष तक रु. 3 लाख 25 से अधिक और 40 वर्ष तक रु. 5 लाख 40 से ऊपर और 60 वर्ष तक। 2 लाख
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अप्लाई कैसे करें
दावा लाभार्थी/दावेदार द्वारा सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आकस्मिक मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
मृत्यु होने पर परिवार के मुखिया को पीपीपी डेटाबेस में दर्ज बैंक खाते या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
स्थायी विकलांगता के मामले में, लाभार्थी को पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में या घर के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
पीपीपी में घर के मुखिया की मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में, पीपीपी डेटाबेस में 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे पुराने सदस्य को सहायता का भुगतान किया जाएगा।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत, दी जाने वाली सहायता 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है। 25 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय सहायता। 40 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।