E Kshatipurti Portal 2024: हरियाणा सरकार द्वारा जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। वर्तमान में सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है। उन किसानों को जिन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है, ऑनलाइन आवेदन करके इस बारे में सूचना दी जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करेगी। इस योजना के लिए नए पंजीकरण आरंभ किए गए हैं।
10 मार्च तक, आवेदन किए जा सकते हैं |
वर्तमान में, अंबाला, पंचकूला, और यमुनानगर के लिए यह पोर्टल खुला है। इस योजना के तहत, किसान 10 मार्च तक अपनी फसलों के लिए मुआवजा ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पिछले महीनों की बारिश से कई किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। रबी की मुख्य फसलें जैसे तिलहन, गेहूं, और दलहन तैयार हो रही हैं। बीते दिनों की बारिश और ओलावृष्टि से कई फसलों को नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार अब इन किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए तैयारी कर रही है।
मुआवजा पाने के लिए पात्रता |
- योजना के लाभ के लिए, आवेदक को हरियाणा राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
- वर्तमान में, यह पोर्टल यमुनानगर, अंबाला, और पंचकूला के लिए खुला है।
- फसल पंजीकरण के लिए, आवेदक के पास परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए।
- किसानों को पहले “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज |
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता संख्या
- “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पंजीकरण संख्या
- फसल नुकसान संबंधी दस्तावेज।
आवेदन करने का प्रक्रिया |
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाना होगा।
- वहाँ से परिवार पहचान पत्र कों Select करें।
- अब परिवार के सभी सदस्यों के आईडी नंबर और सदस्य के नाम का चयन करें।
- इन सभी को भरने के बाद “सेंड ओटीपी” पर Click करें।
- अब आपको फैमिली आईडी से जुड़े रजिस्टर नंबर पर OTP मिलेगा जिसे भरकर आपको Verify करना होगा।
- इनके पूरे होने के बाद ई-क्षतिपूर्ति पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुलेगा।
- आपको फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी व सभी जरूरी दस्तावेजों को Upload करना होगा।
- सबसे आखिर में आपको “Submit” के ऑप्शन पर Click करना होगा।
यहाँ से आवेदन करें |
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