श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार , जो भारत सरकार के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जोकी श्रमिको, कामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करते हुए, विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों, जोकी श्रमिकों की सेवा और उनके रोजगार के नियमों और रोजगार के शर्तों को विनियमित करते हैं, के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रमिको, कामगारों के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्यशील है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने असंगठित कामगारों, श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया है, जिसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें पूरा नाम, व्यवसाय, पूरा पता, शैक्षिक योग्यता, (क्या काम करता है) कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का जानकारी होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का सही से उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को उन तक पहुच्चाया जा सके। यह सभी प्रकार के प्रवासी कामगारों,सन्निर्माण कामगारों, प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 देश का लगभग 88% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में लिप्त है और उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहे हैं। असंगठित कामगारों जैसे बीडी कामगार, सिने कामगार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार आदि के विशिष्ट समूह/ उप समूह के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र कामगारों के कुछ वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों कार्यान्वित कर रही है तथा गैर सरकारी संगठन भी कामगारों के कुछ वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र कामगारों के सभी समूहों को विशेष कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम को अब सामाजिक सुरक्षा पर संहिता में उप समन्वययित कर दिया गया है जो कि एक सामान्य कल्याणकारी दृष्टिकोण है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 न्यूनतम मजदूरी का प्रयोजन कामगारों को कम भुगतान के विरुद्ध सुरक्षित करना है।समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक के अधिकार को बढ़ावा देकर, गरीबी को दूर करने और असमानता को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नीति का एकतत्व हो सकती है। एशियाई देशों में जहां मजदूरी कम है, उद्योगों और व्यवसायों में मजदूरी मानकों में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की आवश्यकता थी। यह अधिनियम प्रांतीय सरकार द्वारा अनुसूचित बिल के अंतर्गत आने वाले रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान करता है।
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अवर सचिव (ई-श्रम पोर्टल) श्रम और रोजगार मंत्रालय फोन नंबर: 011-23389928
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