Family ID New Updates: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी इस खबर से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब नवविवाहिता का नाम उसके पति के साथ परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाएगा। पहले इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र जरूरी था लेकिन अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है
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पीपीपी में नया विकल्प
पहले परिवार पहचान पत्र में नववधू का नाम जुड़वाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज नाम से नया विकल्प आया है। इसके तहत अब पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा और विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
भागदौड़ से मिलेगी राहत
आपको बता दें कि प्रदेश में कई ऐसी नवविवाहिताएं थीं, जिनका नाम उनके पति के नाम के साथ नहीं जुड़ पाया था। ऐसे में उन्हें विवाह प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पोर्टल पर इसका समाधान मिल गया है।
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परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज नाम से नया विकल्प आया है। इसके तहत विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी और इस विकल्प के आधार पर पति के साथ पत्नी का नाम जोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार पीपीपी में लगातार बदलाव करती रहती है और इन बदलावों से लोगों को अब राहत मिल रही है।