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खेतों की तारबंदी योजना 2024

By Amit Kumar

Published on:

खेतों की तारबंदी योजना 2024: तारबंदी योजना एक नई योजना है। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। जिसमें किसानों को अपने खेतों की तारबंदी करने में मदद करने के लिए पंजीकरण कराया गया है।

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अनुदान 

कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा ।

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खेतों की तारबंदी योजना 2024
खेतों की तारबंदी योजना 2024

सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिषत या अधिकतम राशि रूपये 56000 /- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।

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योग्यता

  1. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
  2. व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना जरुरी है।
  3. अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में खेत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना जरुरी है।
  4. सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित होना जरुरी है।

आवेदन प्रक्रिया 

  1. कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  2. आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  3. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।

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 महत्वपूर्ण बिंदु

  1. जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा
  2. जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  3. आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
  4. इसकी सूचना मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी ।
  5. तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग।
  6. अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।


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