अंशदाता बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतू वित्तीय सहायता: अंशदाता श्रमिकों व उनके आश्रितों किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) हेतू वित्तीय सहायता। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है। श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) खरीदने हेतू 5000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aid) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज़
1 शपथ पत्र
2 कार्यकर्ता वेतन पर्ची (पिछले महीने की)
3 कर्मचारी प्रमाणपत्र
4 राशन कार्ड / ईएसआई कार्ड / पीपीपी
5 चिकित्सकीय प्रमाणपत्र
6 डॉक्टर की पर्ची
पात्रता मानदंड
1. श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 5000 रूपये की राशि श्रवण मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. श्रमिक डाक्टर की prescription तथा श्रवण मशीन (hearing aid) खरीदने का बिल अपलोड करना होगा ।
3. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा ऐसा प्रमाण अपलोड करना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
4. श्रवण शक्ति खोने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
6. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
कैसे आवेदन करें
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको HBOCW बोर्ड लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- अब आप लॉग इन हो जाएंगे। इसमें आपको योजना के क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने सभी योजनाएं दिखाई देंगी, इसमें आपको अपनी चुनी हुई योजना पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आपसे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी और उसमें अपनी 90 दिन की वर्कशीट अपलोड करनी होगी।
- अब आपको अप्लाई स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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