Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना 2024

By Brala Vijendra

Published on:

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना 2024: हरियाणा श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए 50,000 रुपये की विवाह सहायता योजना लागु है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड श्रमिकों की बेटियों को शादी से 3 दिन पहले (शादी से तीन दिन पहले) 50000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना 2024
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना 2024

Namo Drone Lakhpati Didi Scheme 2024: ड्रोन पायलट को 15,000 व सह-पायलट को 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा

हरियाणा श्रम विभाग ने लड़कियों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित किया है। आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर हरियाणा श्रम कल्याण निधि विवाह सहायता योजना फॉर्म (हरियाणा श्रमिक बाल विवाह 50,000 रुपये फॉर्म) भर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु शादी के तीन दिन पूर्व 50,000 /- रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है। 

लाभ प्राप्त करने की शर्त

1.    लाभार्थी की  कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।

2.    निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड  प्रमाणित होना चाहिएः-    

       राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)

Lado Protsahan Yojana Form 2024: लड़कियों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

3.    स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

4.   आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महिने की अवधि में प्रस्तुत कर देगाा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।

5.    आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता  किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

     

टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।

Birth Certificate Apply Online Form 2024: अब घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनाएं

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.50000

दस्तावेज़

  1. घोषणा पत्र UNDERTAKING
  2. विवाह पत्र साथ ही गैजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र
  3. दुल्हन (18 वर्ष) और दूल्हा (21 वर्ष) की प्रमाणित आयु प्रमाणिति

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।

  1. भी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर, “ई-सर्विसेज” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
  3. फिर आधिकारिक श्रम विभाग होमपेज पर लॉग इन करें।
  4. वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना बच्चों के विवाह पर वित्तीय सहायता ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
  5. योजना की पूरी जानकारी पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना।
  6. पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए हरियाणा विवाह सहायता योजना के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करें।
  7. ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म को अपने जिला कार्यालय में जमा करा दें ।


Join WhatsApp Group

Join Now


Join Telegram Group

Join Now

 

hrylabour.gov.in
Apply Online
UNDERTAKING
×