अंशदाता श्रमिकों कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) हेतू वित्तीय सहायता। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है। श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्तवपूर्ण अंगों के गंवा देने पर कृत्रिम अंगों हेतू साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्या करवायी जाती है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- 1 शपथ पत्र
- 2 कार्यकर्ता वेतन पर्ची (पिछले महीने की)
- 3 कर्मचारी प्रमाणपत्र
- 4 राशन कार्ड / ईएसआई कार्ड / पीपीपी
- 5 चिकित्सकीय प्रमाणपत्र
- 6 डॉक्टर की पर्ची
- 7 विकलांगता प्रमाणपत्र
- 8 डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन
- 9 कृत्रिम अंगों का बिल
पात्रता मानदंड
1. डाक्टर की Prescription तथा कृत्रिम अंग खरीदने का बिल अपलोड करना होगा।
2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा ऐसा प्रमाण अपलोड करना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है।
3. अपंगता का साक्षांकित प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा ।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/-रूपये से अधिक न हो ।
कैसे आवेदन करें
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको HBOCW बोर्ड लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- अब आप लॉग इन हो जाएंगे। इसमें आपको योजना के क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने सभी योजनाएं दिखाई देंगी, इसमें आपको अपनी चुनी हुई योजना पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आपसे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी और उसमें अपनी 90 दिन की वर्कशीट अपलोड करनी होगी।
- अब आपको अप्लाई स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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