हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना से समाप्त होगी आयु सीमा: हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है।
अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
इस योजना के तहत किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर काम करते समय मृत्यु या अंग-भंग होने पर 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल भी मौजूद थे।
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मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएं।
किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी काम शुरू किया जाए।
प्रदेश की 40 मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चलती है, मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध
बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 40 मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है। इन कैंटीनों में कोई भी नागरिक विशेषकर किसान व मजदूर मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं।
पहले यह कैंटीन सीजन के हिसाब से चलाई जाती थी, लेकिन पिछले 4 महीने से अब यह कैंटीन पूरे साल चलाई जा रही है।
अंतर-विभागीय मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर हरियाणा गति शक्ति बनाई जाएगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई परियोजनाएं भूमि की उपलब्धता न होने या अन्य विभागों से मंजूरी न मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती हैं।
ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में हरियाणा गति शक्ति भी बनाई जाए।
सभी विभागों को एक मंच पर लाया जाए ताकि जो भी प्रोजेक्ट हैं, जिनमें एक से अधिक विभाग शामिल हैं, वे अपने मामलों का त्वरित समाधान कर सकें।
साथ ही, हरियाणा गति शक्ति में जिला उपायुक्त स्तर के मुद्दों की भी सुनवाई और समाधान किया जाएगा।