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Haryana Govt Scheme 2024 : असहाय पेंशन योजना 2024, प्रति माह 1850रू पेंशन?

By Brala Vijendra

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Haryana Govt Scheme 2024: निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1850 रूपए की वित्तीय सहायता, डीसी
– जिलाभर  में 9 हजार 183 बच्चों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता

Haryana Govt Scheme 2024

झज्जर, 18 जनवरी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का युवा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण,  अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। 

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वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तिय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रूपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। जिला झज्जर में 9हजार 183 बच्चों को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दूसरी ओर जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव  ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जैसे कि फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। 

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उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों  में से कोई दस्तवेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। 

उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

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