Haryana Group-C News Today: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पीएचएचसी) ने अगली सुनवाई तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के ग्रुप सी पदों के लिए चयन परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है।
महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि 29 जनवरी को पिछली सुनवाई के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अदालत को बताया था कि आयोग इस सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित नहीं करेगा.
1 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 तय की और अगली सुनवाई तक चयन परिणाम पर रोक लगा दी.
पोर्टल में तकनीकी खामियां थीं
वकील अंकुर सिद्धार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न समूहों के सीईटी मेन्स/स्किल टेस्ट के लिए आवेदन भरने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी जो अपनी तरह की पहली प्रणाली थी।
इसमें तकनीकी खराबी आ गई और अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में आवेदन नहीं कर सके। सबसे पहले सीईटी परीक्षा आयोजित की गई और फिर उम्मीदवारों को आवेदन करना था। इसमें ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि को आधार माना गया
5 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला
उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को बहस के बाद कोर्ट का फैसला आएगा. उन्होंने कहा कि यह अंतरिम आदेश है. याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुर सिद्धार ने कहा कि लगभग तीन दर्जन उम्मीदवारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया है कि आवेदन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बनाया गया पोर्टल दोषपूर्ण है।
आवेदन के समय 401 कैटेगरी थी लेकिन शैक्षणिक योग्यता के कॉलम पूरे नहीं थे। परिणामस्वरूप, कई उम्मीदवार इस दोषपूर्ण पोर्टल के कारण उन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके जिनके लिए वे पात्र थे। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अगली सुनवाई तक चयन परिणाम स्थगित
उन्होंने कहा कि सभी याचिकाओं में आयोग का जवाब लगभग एक ही था कि आयोग की व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की बेंच ने अगली सुनवाई 1 फरवरी 2024 तय की और अगली सुनवाई तक चयन के नतीजों पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी.