Haryana Group-C News Today: अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक - All City Job

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Haryana Group-C News Today: अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

By Brala Vijendra

Published on:

Haryana Group-C News Today: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पीएचएचसी) ने अगली सुनवाई तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के ग्रुप सी पदों के लिए चयन परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। 

  1. इसे पढ़िए :-👉HKRN News Selection Process 2024: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन कैसे होता है?

महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि 29 जनवरी को पिछली सुनवाई के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अदालत को बताया था कि आयोग इस सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित नहीं करेगा. 

1 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 तय की और अगली सुनवाई तक चयन परिणाम पर रोक लगा दी.

Haryana Group-C News Today
Haryana Group-C News Today

पोर्टल में तकनीकी खामियां थीं

वकील अंकुर सिद्धार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न समूहों के सीईटी मेन्स/स्किल टेस्ट के लिए आवेदन भरने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी जो अपनी तरह की पहली प्रणाली थी। 

  1. इसे पढ़िए :-👉PM Vishwakarma Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन करें, 3 लाख तक का लोन, जाने पूरी जानकारी

इसमें तकनीकी खराबी आ गई और अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में आवेदन नहीं कर सके। सबसे पहले सीईटी परीक्षा आयोजित की गई और फिर उम्मीदवारों को आवेदन करना था। इसमें ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि को आधार माना गया

5 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला

उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को बहस के बाद कोर्ट का फैसला आएगा. उन्होंने कहा कि यह अंतरिम आदेश है. याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुर सिद्धार ने कहा कि लगभग तीन दर्जन उम्मीदवारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया है कि आवेदन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बनाया गया पोर्टल दोषपूर्ण है।

  1. इसे पढ़िए :-👉HKRN Score Card 2024 Check Score: सभी का स्कोर कार्ड जारी अब सभी अपने नंबर देखें

आवेदन के समय 401 कैटेगरी थी लेकिन शैक्षणिक योग्यता के कॉलम पूरे नहीं थे। परिणामस्वरूप, कई उम्मीदवार इस दोषपूर्ण पोर्टल के कारण उन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके जिनके लिए वे पात्र थे। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अगली सुनवाई तक चयन परिणाम स्थगित

उन्होंने कहा कि सभी याचिकाओं में आयोग का जवाब लगभग एक ही था कि आयोग की व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की बेंच ने अगली सुनवाई 1 फरवरी 2024 तय की और अगली सुनवाई तक चयन के नतीजों पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी.

×