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Haryana Happy Card 2024: ऑनलाइन आवेदन करें ! देखें पूरी डिटेल

By Brala Vijendra

Published on:

Haryana Happy Card 2024: हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड शुरू किया है। इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है।

हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Happy Card का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस पोस्ट में हम Haryana Happy Card के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Haryana Happy Card 2024
Haryana Happy Card 2024

Haryana Happy Card क्या है?

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत वर्षिक आय 1 लाख रुपए तक वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के धारकों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह योजना हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों और 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की है और अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए हैं।

इस योजना के तहत, हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का वित्त प्रस्तुत किया जाएगा।

Haryana Happy Card के लाभ और विशेषताएं

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे।

  1. प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा दी जाएगी।
  2. एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा।
  3. बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए होगी और कार्ड वार्षिक रख रखाव का शुल्क 79 रुपए होगा जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  4. हैप्पी योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
  5. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  6. लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Haryana Happy Card पात्रता

  1. हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  2. परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  3. अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  4. परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए।

Haryana Happy Card के लिए दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. मोबाइल नंबर
  4. पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Happy Card कैसे आवेदन करें?

  1. हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “Apply Happy Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अब परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  4. “Send OTP TO Verify” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  5. ओटीपी वेरीफाई होने के बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई जाएगी।
  6. अब जिस सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड आवेदन करना है, उसका चयन करें।
  7. मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  8. कैप्चा कोड दर्ज करें और “सेंड ओटीपी” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  9. आधार से रजिस्टर नंबर पर आएगा ओटीपी, जिसे दर्ज करें और वेरीफाई करें।
  10. “अप्लाई” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  11. आवेदन करने के 15 दिन बाद नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त करें।
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