हरियाणा राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा राज्य की नायब सैनी सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने की तैयारी कर रही है।
वैसे तो नियमितीकरण नीति के दो-तीन ड्राफ्ट हैं, लेकिन एक ऐसे ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी है, जो कोर्ट में भी टिक सके। इसलिए एक ड्राफ्ट है कि जो अस्थाई कर्मचारी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी संगठनों में ठेके पर लगे हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं, उन्हें नियमित किया जाए।
इसके लिए 10 साल, 7 साल या 5 साल की सेवा में से अंतिम निर्णय लिया जाना है कि अस्थायी कर्मचारियों को कितने साल की सेवा करनी है और उन्हें नियमित किया जाना है।
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अभी कुछ कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे हैं। नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ऐसे कर्मचारियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जिन पदों पर इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, उनका कैडर घटता जाएगा।
अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक, नियमित होने वाले कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वे 58 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक और प्रस्ताव है, लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं है।