Haryana Labour Department: सरकार द्वारा श्रमिकों काम करने वाले कामगार मिस्त्री मजदुर को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है।
जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सकिमो को चलाया जाता है।
ऐसी ही सकिमो के हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा के श्रमिकों के लिए संचालित की जाती है।
इन सकिमो का लाभ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से दिया किया जाता है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी
जैसे कि यह सकिम क्या है इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप Haryana Labour Department Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप निचे लिखी जानकारी को ध्यम से पढ़े I
हरियाणा मजदूर काॅपी हेतु ओनलाइन फार्म
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Haryana Labour Copy Scholarship Form
मजदूर व अन्य दिहाड़ीदार वर्कर के बच्चों के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की और से कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक के सभी विद्यार्थियों को मिलेगी वार्षिक छात्रवृत्ति
1️⃣ Class 1st To 8th (8000)
2️⃣ Class 9th To 12th (10000)
3️⃣ Bachelor Degree (15000)
4️⃣ Master Degree (20000)
Haryana Labour Department Yojana
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट सकीम को हरियाणा के श्रमिकों, कामगार के लिए आरंभ किया गया है।
इस सकीम के माध्यम से हरियाणा के सभी श्रमिकों कामगार को विभिन् प्रकार के लाभ दिए जाते हैं । जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके तथा वे आत्मनिर्भर बन सकें।
Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी सकिमे चलायी जाती है ।
इस सकीम के माध्यम से यह भी ध्यान दिया जाता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी सकिमों का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुंच रहा है या नहीं।
राज्य के श्रमिकों के लिए चलायी जा रही सभी सकिमों के अंतर्गत आवेदन करने के लिए श्रमिकों कामगार को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
सभी श्रमिक कामगार हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा विभिन्न प्रकार की सकिमो के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य
इस सकीम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों के लिए चलायी की जाने वाली विभिन्न सकिमो का लाभ प्रदान करना है।
इस सकीम से सरकार द्वारा सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सकिमें चलायी जा रही हैं। जिसका लाभ प्राप्त करके श्रमिक कामगार अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं एवं आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
हरियाणा के श्रमिक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्कीम का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना
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किसने चलयी | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना।
|
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
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Haryana Labour Department Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम को हरियाणा के श्रमिकों कामगारों के लिए आरंभ किया गया है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमों कोचल्या जाता है। जिसका लाभ हरियाणा के श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों कामगार के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता।
- औजार खरीदने हेतु उपदान।
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना।
- मातृत्व लाभ।
- विधवा पेंशन योजना आदि जैसी सकिमें चलायी जाती है।
- यदि आप भी इन स्कीमोंका लाभ लेना चाहते हैं तो आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- इस का लाभ हरियाणा के सभी वर्ग के श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹50000 वितीय सहयता की जाती है।
आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए। संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।
आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना जरुरी है जिसमें यह घोषणा की जाती है कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा है।
दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण सर्टिफिकेट पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना जरुरी है ।
कन्यादान स्कीम
आवेदक को इस सकीम में ₹51000 वितीय सहयता दी जाती है।
आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।
संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।
आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना जरुरी है जिसमें यह घोषणा करनी होती है कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी स्कीम का लाभ नहीं ले रहा है।
दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण सर्टिफिकेट पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना अनिवार्य है।
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹8000 वितीय सहयता दी जाती है।
आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
इस स्कीम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।
विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण सर्टिफिकेट पत्र अपलोड करना भी जरुरी होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है।
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹20000वितीय सहयता दी जाती है।
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कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि
आवेदक को इस सकीम में ₹21000 वितीय सहयता दी जाती है।
विधवा पेंशन
आवेदक को इस सकीम में ₹2000 वितीय सहयता दी जाती है।
व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹20000 वितीय सहयता दी जाती है।
कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹20000 वितीय सहयता दी जाती है।
मातृत्व लाभ
आवेदक को इस सकीम में ₹36000 वितीय सहयता दी जाती है।
पितृत्व लाभ
आवेदक को इस सकीम में ₹21000 वितीय सहयता दी जाती है।
औजार खरीदने हेतु उपदान
आवेदक को इस सकीम में ₹8000 वितीय सहयता दी जाती है।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹5100 वितीय सहयता दी जाती है।
सिलाई मशीन योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹3500 वितीय सहयता दी जाती है।
साइकिल योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹5000 वितीय सहयता दी जाती है।
कन्यादान योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹51000 वितीय सहयता दी जाती है।
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)
आवेदक को इस सकीम में ₹50000 वितीय सहयता दी जाती है।
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)
आवेदक को इस सकीम में ₹21000 वितीय सहयता दी जाती है।
पैतृक घर जाने पर किराया
आवेदक को इस सकीम में ₹100 वितीय सहयता दी जाती है।
मुफ्त भ्रमण सुविधा
आवेदक को इस सकीम में ₹100 वितीय सहयता दी जाती है।
अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता
पंजीकृत आवेदक को इस सकीम में ₹2500 वितीय सहयता दी जाती है।
अपंगता सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹150000 से लेकर ₹300000 वितीय सहयता दी जाती है।
अपंगता पेंशन
आवेदक को इस सकीम में ₹3000 वितीय सहयता दी जाती है।
घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹100000 वितीय सहयता दी जाती है।
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण
आवेदक को इस सकीम में ₹200000 वितीय सहयता दी जाती है।
पेंशन की योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹ 2750 वितीय सहयता दी जाती है।
पारिवारिक पेंशन
आवेदक को इस सकीम में ₹500 वितीय सहयता दी जाती है।
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना
आवेदक को इस सकीम में ₹500000 वितीय सहयता दी जाती है।
मृत्यु सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹200000 वितीय सहयता दी जाती है।
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता
आवेदक को इस सकीम में ₹15000 वितीय सहयता दी जाती है।
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हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाती प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Head Office: 0172-2701373
ALC Head Office: 0172-2971059
IT Cell:0172-2971057
ALC NCR: 0124-2322148
Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
Toll-Free No. : 1800-180-4818
Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
SARAL Helpline: 1800-200-0023
Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
HBOCW Board : 0172-2575300