हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2024: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी योजना की शुरुआत की थी।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2024

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2024

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार महिलाओं को कम ब्याज पर 300000 तक का लोन उपलब्ध कराती है। इस लोन राशि पर महिलाओं को 7% तक का ब्याज देना पड़ता है।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसके माध्यम से वे कम ब्याज दर पर 300000 प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है

मातृशक्ति मातृशक्ति योजना क्या है

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय या उद्योग खोलने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाएं बहुत कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 300000 तक का ऋण उपलब्ध कराती है। ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

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महिला दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपना बजट 2022-23 पेश करते हुए घोषणा की कि महिलाओं के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जाएगा।

इस योजना का लाभ वे सभी परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे।

राज्य की सभी पात्र महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।

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आवेदन करने वाले लाभार्थी को सहायता के रूप में 7% सब्सिडी के साथ 3 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना भी है।

 

 योजना के लाभ और विशेषताएं

  1. इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  2. इस योजना के तहत सरकार सभी पात्र महिलाओं को300000 तक का ऋण प्रदान करती है।
  3. इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं।
  4. इस योजना के तहत ऋण महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% ब्याज पर प्रदान किया जाता है।
  5. महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम शुरू कर सकती हैं।
  6. इस योजना से लाभार्थी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

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योजना के लिए पात्रता

  1. हरियाणा राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  2. वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 500000 से कम है। वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  3. महिला आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. महिला के पास अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

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योजना के लिए दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर
  8. ईमेल आईडी

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योजना के लिए आवेदन कैसे करें

योजना के लिए आवेदन करने की कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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आपको वहां आवेदन पत्र मिलेगा। आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए 


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