Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024: फ्री तीर्थ यात्रा योजना - All City Job

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Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024: फ्री तीर्थ यात्रा योजना

By Brala Vijendra

Updated on:

Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024: Short  Details :हरियाणा की सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने उन लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा के आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वित्तीय वर्ष के एक जनवरी के रूप में और परिवार की आय 1.80 लाख से कम है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को सक्षम करना है जो अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और भारत में अन्य ऐसे धार्मिक स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा और स्थानीय आधारभूत संरचना की बाधाएं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने से रोक नहीं सकती। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना।

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हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार नए आवेदन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 05 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 


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Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024

फॉर्म दिनांक

Form Start5-12-2023
Last DateNo Last Date

फॉर्म फीस

  • ⭐General / OBC / EWS Candidates : 00/-
  • ⭐SC / ST / ESM Candidates : 0/-
  • ⭐PH (Divyang) : 0/-
  • ⭐Mode of Payment :Online.

उम्र

  • हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराना है। इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनकी आय एक लाख 80 हजार से कम है।
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पात्रता 

  • हरियाणा के मूल निवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • ⭐इसके लिए योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • ⭐परिवार की सालाना आय 180,000 से कम होनी चाहिए, जो फैमिली आईडी में सत्यापित होनी चाहिए।
  • ⭐इस योजना के तहत यात्रा करने के लिए योजना का लाभ उठाने वाले बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक हर तीन वर्षों में एक बार इसका उपयोग कर सकता है।

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आवश्यक दस्तावेज 

  • परिवार का पहचान पत्र
  • स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट आकार की फोटो
  • परिवार की पहचान में पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • अन्य संबंधित दस्तावेज

तीर्थ यात्रा योजना क्या है

हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार धार्मिक स्थलों के दर्शन के दौरान बुजुर्गों के रहने और खाने का पूरा खर्च उठाती है।

लाभ और सहायता

  1. सरकार भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और अन्य ऐसे स्थलों तक AC तीसरे टियर में रेल यात्रा (आदान-प्रदान) की लागत उठाएगी।
  2. सरकार यात्रा शुरू करने वाले स्थान से निवास स्थान तक की यातायात की लागत भी उठाएगी, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर तय किया जाता है। यह लागत यात्रा समाप्त होने की पुष्टि के बाद आवेदक के परिवार के पहचान पत्र से जुड़े बैंक खाते में वापसी के रूप में दी जाएगी।
  3. 80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक ऑनलाइन रेलवे टिकट की किराया शुल्क का 50% भुगतान करके या नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र में राशि जमा करके सहायक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सहायक को हरियाणा का वैध निवासी होना चाहिए और उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।

यात्रा योजना का उद्देश्य

हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि वे व्यक्ति, जो अपने वृद्धावस्था में अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के कारण ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें अब यह सुविधा मिलेगी। हरियाणा राज्य में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अपने वृद्धावस्था में धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों का दर्शन करके उनके जीवन को सार्थक बनाना है।

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फॉर्म कैसे भरें 

हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
  3. लॉगिन होने के बाद, आपको सर्च बॉक्स में ‘Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana’ टाइप करके सर्च करना होगा।
  4. फिर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करना होगा और ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करना होगा।
  5. फैमिली आईडी में रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको दर्ज करके ‘वेरीफाई ओटीपी’ पर क्लिक करना होगा।
  6. ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, आपको उस सदस्य का चयन करना होगा जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं।
  7. सदस्य का चयन करने के बाद, आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  8. अब आपको वह तीर्थ स्थल चुनना होगा जहां आप जाना चाहते हैं।
  9. तीर्थ स्थल चुनने के बाद, आपको वह महीना चुनना होगा जिसमें आप यात्रा करना चाहते हैं।
  10. फिर आपको वह रेलवे स्टेशन चुनना होगा जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं।
  11. सब कुछ चुनने के बाद, आपको ‘सबमिट’ पर क्लिक करना होगा।

इस प्रकार, आप हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Frequently Asked Questions:

  1. What is the Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana?
    • Answer: Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana is a scheme initiated by the Haryana government to provide free pilgrimage tours to senior citizens aged 60 and above, with an annual family income of less than 1.80 lakhs, enabling them to visit various religious places.
  2. How can one apply for the Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana?
    • Answer: Interested and eligible candidates can apply for the scheme by visiting the official website saralharyana.gov.in. They need to log in, search for “Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana,” enter their family ID number, and complete the application process by selecting the pilgrimage destination and month.
  3. What are the key eligibility criteria for availing benefits under this scheme?
    • Answer: To benefit from the Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana, individuals must be residents of Haryana, aged 60 years or above, with a family income less than 1.80 lakhs per annum. Additionally, applicants should be physically and mentally fit to undertake the pilgrimage.
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