हरियाणा सरकार ने एक नई सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत बकाया बिजली बिलों का सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत बिजली बिलों के डिफॉल्टर को एक बार में बकाया बिल का भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इस योजना के तहत उपभोक्ता 31 अगस्त 2024 तक बिना ब्याज के बिल का भुगतान कर सकते हैं।
रियाणा राज्य में 15 लाख से अधिक डिफॉल्टर हैं जिन्होंने 5000 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली का उपयोग किया है, और अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस योजना का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी उपभोक्ता सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनके कनेक्शन अभी भी चालू हैं या काट दिए गए हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बताया कि इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं पर भी टैक्स लगेगा जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टर सूची में शामिल थे और उन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है। यानी इस योजना के तहत डिफॉल्टरों का भी बिल माफ किया जाएगा। अधिसूचना की तिथि तक जो भी सरचार्ज लगेगा, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा।
31 अगस्त तक आवेदन कर सकते है
बिजली उपभोक्ताओं को अधिसूचना की तिथि के अनुसार एक बार में, मासिक या द्विमासिक बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है। इस योजना की अंतिम दिनांक 31 अगस्त 2024 तक है।
उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिलों को नियमानुसार ठीक किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय से अपना मामला वापस लेना होगा। बिजली कनेक्शन कटने की स्थिति में एकमुश्त राशि या मूल राशि की पहली किस्त जमा कराने पर उपभोक्ता का कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा।
लेकिन कटा हुआ कनेक्शन 5 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और यदि कनेक्शन 6 महीने से अधिक समय से कटा हुआ है तो वह नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।
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