हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली आईडी में नया अपडेट आया है। अब अगर किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डिलीट रिक्वेस्ट करनी होगी, जिसके बाद विधवा को पेंशन मिलेगी।
विधवा पेंशन योजना की शुरुआत
विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा पेंशन योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
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योजना की शुरुआत में पेंशन की दर जो 50 रुपये प्रति माह थी, उसे समय-समय पर बढ़ाया गया। 1-1-2014 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई। 1-1-2015 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति माह कर दी गई।
सरकार ने योजना के अन्तर्गत दरें 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1400 रूपये, 01-11-2016 से 1600 रूपये, 01-11-2017 से 1800 रूपये, 01-12-2018 से 1800 रूपये, 01-11-2018 से 2000 रूपये, 01.01.2020 से 2250 रूपये तथा 01.04.2021 से 2500 रूपये निर्धारित की थी। अब यह धनराशि बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है।
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