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मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ लेना हुआ आसान, जाने कैसे करें आवेदन

By Brala Vijendra

Published on:

मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ लेना हुआ आसान, जाने कैसे करें आवेदन: हरियाणा की मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिए सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है।

अब संबंधित व्यक्ति या परिवार इस आर्थिक सहायता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली इस आर्थिक सहायता को सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ लेना हुआ आसान
मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ लेना हुआ आसान

आवेदन कैसे करें

आवेदक को अपने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से saralharyana.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, ईलाज के चिकित्सा और OPD बिल इत्यादि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

 योजना में किए गए बदलाव के तहत, यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है।

जिला स्तरीय कमेटी गठित

मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रदान होने वाली आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इसमें संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, डीसी, सिविल सर्जन, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य बनाया गया है, और नगराधीश को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करता है, उसका आवेदन संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद के चेयरमैन, नगर परिषद के और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष, मेयर, और एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इन जनप्रतिनिधियों को 5 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ डीसी कार्यालय को भेजना होगा।

वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे डॉक्यूमेंट

इसके पश्चात, आवेदन को जिला प्रशासन द्वारा संबंधित तहसीलदार को भेजा जाएगा ताकि आवेदक की संपत्ति की वेरिफिकेशन हो सके, साथ ही सिविल सर्जन को भी मेडिकल दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए 4 दिन और सिविल सर्जन के कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

उपायुक्त की स्वीकृति के साथ, कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वह सीनियर एकाउंट अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद, स्वीकृति प्राप्त होने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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