जन्म प्रमाण पत्र अपडेट कैसे करें 2023 : अगर आप हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र में कोई डेटा बदलना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट में जानेगें की जन्म प्रमाण पत्र में डेटा कैसे बदल पाएंगे। सबसे पहले बात करें कि आप जन्म प्रमाण पत्र में क्या-क्या बदल सकते हैं :
- बच्चे का नाम बदल सकते हैं.
- बच्चे के माता-पिता का नाम बदल सकते हैं.
- आप जन्म प्रमाण पत्र में दिए गए पते को बदल सकते हैं.
- आप जन्मतिथि बदल सकते हैं {यह केवल एक दिन आगे या एक दिन पीछे किया जा सकता है }
जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि आप जन्म प्रमाण पत्र में क्या बदल सकते हैं। अब बात करते हैं या सब बदलाव कैसे होंगे:
- नाम में बदलाव: अगर आप बच्चे के नाम में कुछ बदलना चाहते हैं जैसे सरनेम जोड़ना हो तो आप अपनी इच्छानुसार करवा सकेंगे। और अगर पूरा नाम बदलना है जैसे कुमार से गोयल, या गोयल से कुमार, या सोनू से विजेंद्र, यानी पूरा नाम बदलना है तो इसमें आपका उपनाम बदल दिया जाएगा. यानी पिछला नाम आपके पास ही रहेगा और जो नाम आप चाहते हैं वह भी साथ आ जाएगा.
- जन्म प्रमाणपत्र पते में बदलाव: अगर आपको अपने जन्म प्रमाणपत्र में बदलना चाहते है तो आप अपने हिसाब से कर सकेंगे जैसे आप बदलाव करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ आपका पता बदला जाएगा, जन्म का पता नहीं.
जन्म प्रमाण पत्र अपडेट कैसे करें
हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आपको एक फाइल तैयार करनी होगी, जिसमें कुछ आईडी प्रूफ और कुछ शपथ पत्र होंगे, जिन्हें हमने नीचे बिल्कुल मुफ्त में दिया है। आप शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके आसानी से फाइल तैयार कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र अपडेट में क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं ?
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता पिता के दो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
- दो पड़ोसी के आधार कार्ड
- बच्चे का स्कूल का रिकॉर्ड, या कोई स्कूल सर्टिफिकेट
- जिस बच्चे के जन्म में बदलाव करवा रहे है उसके इलावा और बच्चे के स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र
- एप्लीकेशन और एफिडेविट [निचे दिए गए है ]
जन्म प्रमाण पत्र अपडेट ऑनलाइन अप्लाई
ऊपर दिए गए सभी फॉर्मेट डाउनलोड करें और दस्तावेजों के साथ एक फाइल तैयार करें। इसके बाद https://saralharayana.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और फाइल को ऑनलाइन करें। या फिर अपने नजदीक के CSC सेण्टर पर जाकर फाइल को ऑनलाइन करवा लें.
फाइल को ऑनलाइन करने के बाद फाइल को कार्यालय में अवश्य जमा करवाएं। जहां से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है।