जल हौज निर्माण योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024: ट्यूबवैल या कुएं के जल को हौज में एकत्रित कर जरुरत के समय सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है।
राजस्थान के कृषि विभाग एक जलहौज योजना के तहत जलहौज योजना पर रियायती लाभ प्रदान करता है। इस योजना के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के ऊंचे भाग पर जलहौज का निर्माण करना होगा। जिसमें रात भर बोरवेल के पानी से भरा जा सकता है।
सुबह हौज के पानी से फसलो की सिंचाई की जा सके । विभाग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। जल हौज में पानी की मांग के बाद किसान पाइप लाइन के माध्यम से आसानी से अपनी जमीन की उपजाऊ बना सकते हैं।
जल हौज निर्माण के लिए अनुदान
सभी श्रेणी के किसानों को न्यूनतम आकार 100 घनमीटर या एक लाख लीटर भार क्षमता के जल आवास का निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि का 90000/- जो भी कम हो अनुदान।
योग्यता
- कृषक का नाम न्यूनतम कृषि योग्य आधा हकेयर भूमि हो।
- सिंचाई का स्रोत व साधन हो।
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जल हौज के लिए आवेदन
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
जल हौज निर्माण के महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा जलहौज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- जलहौज के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
आवेदन: यहाँ करे