किसानों के लिए बड़ी खबर ! कृषि यंत्र खरीदने पर मिल रही है 80% सब्सिडी: कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि विभाग और हरियाणा सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
4 अगस्त तक करें आवेदन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 4 अगस्त तक www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सुपर सीडर व बैलिंग यूनिट जैसे कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में केवल वे ही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने रबी सीजन व खरीफ-2024 के दौरान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया होगा।
अनुदान के लिए आवेदन में वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण जो एमएफएमबी में पंजीकृत हो, फसल अवशेष न जलाने की शपथ तथा किसान द्वारा पिछले तीन वर्षों में उसी यंत्र पर कोई विभागीय अनुदान न लिया गया हो, शामिल है।
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किसानों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।
निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी।
किसान अपनी पसंद का कोई भी निर्माता/डीलर चुन सकता है, जिसके पास वैध जांच रिपोर्ट हो।
कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना के तहत किसानों को 50% से 80% तक सब्सिडी राशि मिलेगी।
- आधुनिक कृषि उपकरणों के माध्यम से किसानों को सुविधाएं मिलेंगी।
- राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
- राज्य के किसान खेती में आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- परिवार पहचान पत्र
- शपथ पत्र
- पटवारी रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- ट्रैक्टर आर.सी.
योजना के तहत आने वाले यंत्र
- स्ट्रॉ बेलर
- राइस ड्रायर
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्ट
- लेजर लैंड लेवलर
- ट्रैक्टर ड्रिवन स्प्रे
- पैडी ट्रांसप्लांटर
- है रेक
- मोबाइल श्रेडर
- रोटावेटर
- रीपर बाइंडर
- ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने सभी कृषि योजनाएं आ जाएंगी।
- इसमें आपको हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी योजना के सामने व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इसमें आपको क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आपसे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारी सही-सही देने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा।
- इस तरह आप हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
कृषि यंत्र सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहाँ क्लिक करें |
कृषि यंत्र सब्सिडी सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनी लिंक & PDF | यहाँ क्लिक करें |