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हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू, पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें

By Brala Vijendra

Published on:

हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू, पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें:हरियाणा सरकार ने लीजधारकों और किराएदारों को बड़ी राहत दी है। सरकार 15 दिन के लिए पोर्टल खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत किराएदारों या लीजधारकों को 20 साल के लिए मालिकाना हक दिया जाता है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, उन्हें सरकार एक आखिरी मौका दे रही है।


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हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू, पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें
हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू, पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें

मुख्यमंत्री नगरीय निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार ने 15 नए आवेदनों के लिए पोर्टल खोल दिया है। आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

क्या है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना?

Atal Shramik Kisan Canteen
Atal Shramik Kisan Canteen

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों को लालफीताशाही से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी निकायों द्वारा लीज या किराए पर दी गई ऐसी व्यावसायिक संपत्तियों का मालिकाना हक उन किरायेदारों को दिया जाएगा जो उस पर 20 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें कलेक्टर रेट से 20 या 50% कम राशि देकर मालिकाना हक लेना होगा।

अब गांव भी हो गए लाल डोरा मुक्त

हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों को भी लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों या प्लॉटों की रजिस्ट्री कब्जेदारों के नाम पर कर दी गई है। अब हरियाणा सरकार शहरी निवासियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लेकर आई है, जिसके तहत शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नगरीय निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया?

सबसे पहले वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाएं।

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अब रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।

अकाउंट बनने के बाद पोर्टल पर लॉगइन करें।

अब आपसे पूछी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

अब आपसे पूछे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

अब सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

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