मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना: 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता - All City Job

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना: 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता

By Brala Vijendra

Published on:

मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना: इस योजना के तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता राशि ₹500000 की होगी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के उत्तराधिकारी को ₹500000 दिए जाते है। जिससे श्रमिक का परिवार आत्मनिर्भर बन सके।

श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह योजना कारगर साबित होगी। अब श्रमिक के परिवार को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि सरकार उन्हें मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवार का जीवन स्तर भी सुधरेगा।


Join Telegram Group

Join Now

मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना: 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना: 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिनांक 15.01.2019 से कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता ।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें

1.  पुलिस F.I.R./D.D.R. की साक्षांकित प्रति,पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।

2.  विधवा/आश्रित को ई. एस. आई. कार्ड/ई. पी. एफ. के नोमिनेशन कार्ड की प्रति /राशन कार्ड की प्रति व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।

3.  श्रमिक की ऐसी मृत्यु पर उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका मुख्य कारण संस्था की चारदिवारी के अन्दर कार्य स्थल से संबधित है तथा मृत्यु अस्पताल या पीड़ित को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हो। इसके अतिरिक्त ऐसी मृत्यु भी सम्मिलित है जो अन्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदाए हर्टअटैकए सांप या अन्य जहरीले जीव यां पशु इत्यादि के काटने तथा आग लगनेए संस्था का भवन गिरने आदि से कार्य स्थल पर हुई हो।

4.   इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि  से मृत्यु या अपंगता हो जाती है।

5.   इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है।

6.   इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।

आवश्यक दस्तावेज़

1 कर्मचारी वेतन पर्ची
2 नियोक्ता प्रमाणपत्र
3 कर्मचारी प्रमाणपत्र
4 मृत्यु प्रमाणपत्र
5 विकलांगता प्रमाण पत्र
6 चिकित्सकीय प्रमाणपत्र
7 एफआईआर कॉपी
8 स्मार्ट कार्ड / ऑफिस आईडी प्रूफ
9 पोस्टमार्टम रिपोर्ट
10 ईएसआई कार्ड

आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  2. होम पेज पर आपको HBOCW Board Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
  3. अब आप अपनी पंजीकृत संख्या दर्ज करेंगे पासवर्ड दर्ज करेंगे और Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे|
  4. अब आप लॉगिन हो जाएंगे| इसमें आपको स्कीम्स वाले क्षेत्र पर क्लिक करना है|
  5. आपके सामने सारी स्कीम्स आ जाएगी इसमें आपको आपकी चुनी गयी योजना पर क्लिक करना है|
  6. अब आपसे पूछी की जानकारी आपको दर्ज करनी है और अपने 90 दिन का वर्कशीट इसमें अपलोड करना है|
  7. अब आपको अप्लाई स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
    इस तरह से आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|


Join Telegram Group

Join Now

आवेदन करेक्लिक करे 
Download UndertakingClick Here
Download Work SlipClick Here
अधिकारिक वेबसाइट क्लिक करे 
×