Mukyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हरियाणा सरकार के द्वारा समय-समय पर काफी योजनाएं Schemes शुरू की जाती है l हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू कि गयी योजनाओं Schemes का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के नागरिको को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है l
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गयी Mukyamantri Vivah Shagun Scheme इनमे से है
Mukyamantri Vivah Shagun Scheme कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है I इस Scheme के द्वारा गरीब परिवारों बीपीएल BPL श्रेणी व गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को विवाह के दौरान सहयोग राशि सरकार की तरफ से दी जाती है l
इसके साथ – साथ जो दिव्यांग दंपत्ति हैं, उनको भी सरकार की तरफ से फायदा मिलेगा I
कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवार की लड़कियों की सहायता help करना है, जो गरीब होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं l
Mukyamantri Vivah Shagun Scheme के द्वारा गरीब परिवार को ₹71000 की राशि दी जाती है I
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपनी बेटियों की शादी करने सहायता मिल सके और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा I
के द्वारा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को फिर से शादी करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी l
पात्रता
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- शादी करने वाले लड़के की आयु 21 व शादी करने वाली लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष हो l
- कोई विधवा महिला या फिर तलाकशुदा महिला, जिसके द्वारा पहले Haryana Vivaha Shagun Yojana का लाभ नहीं लिया है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है l
- आवेदक की Income एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए l
- एक परिवार की केवल दो ही लड़कियां ही हरियाणा कन्यादान योजना scheme का लाभ ले सकती है l अगर किसी परिवार में 2 से अधिक लड़कियां हैं, तो वह परिवार की दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है l
महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदक के द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत देना होगा की वह किसी भी अन्य विभाग से कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा है और ना ही भविष्य में लेगा l
- संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड और आवेदन पत्र का वेरीफाई करना अनिवार्य है l
- आवेदक के पास 1 वर्ष कि नियमित (रेगुलर) सदस्यता होनी चाहिए l
सहायता राशि
- महिला खिलाड़ीओं को दी वाली राशि – महिला खिलाड़ीओं को Haryana Kanyadan Scheme के तहत 31000 रुपए की राशि दी जाती है l
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग परिवार और बीपीएल परिवार को कुल राशी ₹11000 की जाएगी,जिसमें से ₹10000 शादी से पहले और ₹1000 शादी के बाद आवेदक को दिया जाता है l
- Important – लेकिन याद रहे कि इस वर्ग के आवेदक को Shagun Scheme Apply Online करने के बाद लाभ तब ही मिलेगा, जब आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए l वही सालाना इनकम भी ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए l
- विधवा महिलाओं को लड़कियों की शादी करने के लिए ₹40000 शादी से पहले दिए जाएंगे और शादी होने के 6 महीने के अन्दर ₹5000 अलग से दिए जाएंगे l यानी total मिलाकर ₹51000 Haryana Vivaha Shagun Yojana के तहत दिए जाते है l
- ऐसी आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है या निराश्रित महिला, विधवा महिला, अनाथ और तलाकशुदा महिला को इस योजना के अंतर्गत ₹41000 दिए जाते है जो ₹36000 शादी से पहले और ₹5000 शादी के 6 महीने के अन्दर ही आवेदक को दे दिए जाएंगे l
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- दूल्हा एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
नई अपडेट
- राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि दिव्यांगों को भी अब Mukyamantri Vivah Shagun Scheme योजना का लाभ दिया मिलेगा l इससे पहले दिव्यांगों को इस योजना scheme का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार के फैसले से ऐसे दंपत्ति को भी फायदा दिया जायेगा जो दिव्यांग है l
- ऐसे दंपत्ति जो दोनों ही दिव्यांग है, उन्हें सरकार की तरफ से ₹51000 की राशि दी जाएगी l
- Haryana Vivaha Shagun Yojana के अंतर्गत ऐसे दंपत्ति को भी लाभ दिया जाएगा जिनमें से एक दिव्यांग है और एक सामान्य है, ऐसी दम्पति को सरकार की और से ₹31000 की राशि दी जाएगी l
- ऐसे दिव्यांग जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है, वहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं l
क्र.सं. | श्रेणी | शगुन की कुल राशि |
---|---|---|
i) | विधवा / तलाकशुदा / अशक्त / अनाथ और अशक्त बच्चे। (जिनकी परिवार आय एक साल में 1.80 लाख या उससे कम है) | 51,000/- |
ii) | एससी / डीटी / टापरीवास समुदाय (जिनकी परिवार आय एक साल में 1.80 लाख या उससे कम है) | 71,000/- |
iii) | खेलने वाली महिला (जो किसी भी जाति की हो, जिनकी परिवार आय एक साल में 1.80 लाख या उससे कम है) | 31,000/- |
v) | सभी वर्गों के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनकी परिवार वार्षिक आय 1.80 लाख या उससे कम है | 31,000/- |
vii) | दिव्यांगजन (जिनकी परिवार आय एक साल में 1.80 लाख या उससे कम है) | |
– यदि नए विवाहित जोड़े दोनों अशक्त हैं। | 51,000/- | |
– यदि नए विवाहित जोड़े में से एक जीवनसाथी अशक्त है। | 31,000/- |
फॉर्म कैसे भरें
- Haryana Vivaha Shagun Yojana 2022 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको Haryana Welfare की Official Website पर visit करें I
- इसमे वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुल जाएगा l
- इसके बाद Online Registration form पर क्लीक करें I
- अब Registration Form ओपन हो जाएगा l
- सभी जानकारी पढ़ कर ध्यान से भरनी होगी l
- सभी जानकारी को भरने के बाद सबमिट कर दें इस प्रकार से आप का पंजीकरण हो जाएगा l
- अपना LOG ID नोट कर लें और लोग इन करके देखे I
- अधिक जानकारी के लिए help लाइन पर बात कर लें I
हेल्पलाइन नंबर
Haryana Vivaha shagun Yojana के द्वारा कोई की दिकत आए तो आप help लाइन से बात करके पूरी जानकारी ले सकते है इसके लिये सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया है Helpline Number 1800-2000-023
अपने नजदीक के CSC सेण्टर पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा दे और दस्तावेज जिला कार्यालय में जमा करवा दें
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Name manjinder kaur village Fattowal