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लड़की की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व) अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन 2024

By Amit Kumar

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लड़की की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व) अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन 2024: इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु शादी के तीन दिन पूर्व 50,000 /- रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।

लड़की की शादी पर लाभ प्राप्त करने की शर्तें

  1. लाभार्थी को कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूरी करनी होगी।
  2. विवाह कार्ड निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए:- राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायत अधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नायबताहसीलदार/तहसीलदार/कानूनगो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग या बोर्ड या नगरपालिका समिति / नगर निगम / नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कूल के प्रमुख (प्रिंसिपल / हेड मास्टर / प्रशासक)
  3. दावा प्रपत्र के साथ वर और वधू के आयु प्रमाण (दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है) की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा की जाएंगी।
  4. आवेदक यह लिखकर देगा कि वह छह माह की अवधि के भीतर विवाह प्रमाण पत्र संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में जमा कर देगा, अन्यथा वह भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
  5. आवेदक को एक शपथ पत्र/स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से यह सहायता नहीं ली है और न ही प्राप्त करेगा।

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विशेष 

पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अत: लाभार्थी की बेटी की शादी पर 51,000 रुपये (कन्यादान योजना) + 50,000 (बच्चों (बेटी) की शादी पर आर्थिक सहायता) = 1,01,000/- रुपये प्रदान किये जाते हैं।

पात्रता

  1. हरियाणा का मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है|
  2. इस योजना का लाभ केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही ले सकते हैं|
  3. एक परिवार का केवल श्रमिक की तीन लड़कियों इस योजना के लिए पात्र होगी|
  4. श्रमिक की पंजीकृत अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए |

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वित्तीय सहायता के लिए दस्तावेज 

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. मजदूरी कॉपी
  4. 90 दिन की वर्क स्लिप
  5. बैंक पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. विवाह कार्ड
  8. वर और वधू के आयु प्रमाण
  9. स्वयं घोषणा पत्र
  10. विवाह पत्र साथ ही गैजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र

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वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  2. होम पेज पर आपको HBOCW Board Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
  3. अब आप अपनी पंजीकृत संख्या दर्ज करेंगे पासवर्ड दर्ज करेंगे और Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे|
  4. अब आप लॉगिन हो जाएंगे| इसमें आपको स्कीम्स वाले क्षेत्र पर क्लिक करना है|
  5. आपके सामने सारी स्कीम्स आ जाएगी इसमें आपको आपकी चुनी गयी योजना पर क्लिक करना है|
  6. अब आपसे पूछी की जानकारी आपको दर्ज करनी है और अपने 90 दिन का वर्कशीट इसमें अपलोड करना है|
  7. अब आपको अप्लाई स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
  8. इस तरह से आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|

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