PM Kusum Yojana 2024: केंद्रीय सरकार के साथ-साथ, राज्य सरकार भी किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में, किसानों को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
इस कड़ी में, राज्य सरकार ने प्रदेश के 50,000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने की स्वीकृति जारी की है। इसके लिए, सरकार लगभग 1830 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से 908 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
हाल ही में, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में सौर पंप सेट इंस्टॉल करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है।
अब तक, एक लाख 5 हजार से अधिक सोलर पंप सेट स्थापित कर दिए गए हैं और राज्य सरकार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित करने की गारंटी देगी।
राजस्थान में किसानों को सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है? |
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, केंद्रीय और राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को खेत में सोलर पंप स्थापित करने पर राज्य मद से 45 हजार रुपए का विशेष अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार, राज्य के किसान सोलर पंप स्थापित करके सिंचाई की सुविधा कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं।
सोलर पंप लगाने में कितना खर्च आएगा? |
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को मूवेबल और फिक्स्ड दोनों प्रकार के सोलर पैनल पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यदि किसान अपने खेत में 5 एचपी की क्षमता वाला सोलर पैनल स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनका खर्च लगभग 92,522 रुपए एसी प्लांट के लिए होगा। वहीं, अगर वे 5 एचपी का डीसी सोलर पैनल स्थापित करना चाहते हैं, तो इसका खर्च लगभग 90,184 रुपए होगा।
इसी तरह, 7.5 एचपी के एसी सोलर पैनल पर किसानों का खर्च लगभग 1,34,176 रुपए होगा और इसी क्षमता के डीसी सोलर पंप के लिए किसान का खर्च लगभग 1,40,883 रुपए होगा।
सोलर पंप के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ |
यदि आप राजस्थान के किसान हैं और अपने खेत में सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- किसान की जमीन की जमाबंदी, जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- किसान के खेत की जमीन का नक्शा।
- सिंचाई प्रमाण-पत्र, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई संयत्र की स्थापना की आवश्यकता हो।
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/ जन आधार कार्ड।
सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें |
किसान को जिस कंपनी का सोलर पंप खरीदना है, उस कंपनी से कोटेशन प्राप्त करना होगा। कृषि या उद्यानिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के सोलर पंप ही स्थापित करने होंगे। यदि आप अपने खेत में सब्सिडी पर सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद, आप ई-मित्र के माध्यम से कुसुम योजना (Kusum Yojana) के अंतर्गत सोलर पंप पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ ‘पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत पर दिया जाता है।