Pradhan Mantri Awas Yojana 2023-24: अब योजना का लाभ लेने के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री जरुरी:प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) देश के बेघर लोगों को आवास प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार जरूरतमंद लोगों को मकान खरीदने और बनाने के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के तहत देश के लाखों लोगों को आवास प्रदान किया गया है और अभी भी पात्र लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
यह धनराशि तीन भागों में वितरित की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। इस योजना की अवधि को 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि यह लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
हालांकि, इस योजना के तहत कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से सब्सिडी का लाभ उठाया है। ऐसे मामलों में अब जमीन की रजिस्ट्री के बिना सब्सिडी का पैसा जारी करने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लाभार्थी से भी सब्सिडी का पैसा वापस वसूला जाएगा।
यह योजना केंद्र सरकार ने देश के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार की है जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है और वे झोपड़ी या कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए, आपको इस योजना से किसी भी तरह का फर्जी तरीके से लाभ उठाना नहीं चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के नियम:
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि लाभार्थी के पास जमीन है लेकिन पक्का मकान नहीं है, तो उन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान किया जाएगा।
- पीएम आवास योजना शहरी के तहत, लाभार्थी इस योजना के तहत बनाए गए मकान और फ्लैट्स खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सब्सिडी और ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत, लाभार्थी को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- आवास कम से कम 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाना होगा, जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल होनी चाहिए।
- आवास निर्माण का काम एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ नहीं मिलने के कारण:
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत, उन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा जिनके पास पहले से रहने के लिए मकान है।
- वे व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- वे व्यक्ति जो व्यावसायिक कर देते हैं, वे भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- यदि आपके पास दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन अथवा मछली नाव है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मेकेनाईज्ड तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा 50,000 या उससे अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होने पर भी आप योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर भी आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- परिवार के किसी भी सदस्य की आय प्रतिमाह 10,000 या उससे अधिक होने पर भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
- यदि आपके पास स्वयं का रेफ्रीजिरेटर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- यदि आपके पास स्वयं का लैंडलाइन फोन है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- आपके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि के साथ सिंचित उपकरण है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसलें होने पर भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
- 7.5 एकड़ भूमि के साथ या इससे अधिक का एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- यदि आप इससे पहले किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कापी
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण में आवेदन करने की प्रक्रिया:
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, आवेदनकर्ता को ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके लिए, आवेदनकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत के जनप्रतिनिधि या आवास सहायक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- यदि आवेदनकर्ता पात्र है, तो उनका नाम ग्रामीण आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।
- इस सूची को पंचायत समिति भवन पर लगाया जाता है, जहां आवेदनकर्ता अपना नाम देख सकते हैं।
- सूची में नाम आने के बाद, आवेदनकर्ता को तीन किश्तों में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यह सब्सिडी सीधे आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।