Sahara India Refund Portal 2023 Apply Online Started : सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल 2023 ऑनलाइन आवेदन करें शुरू : सहारा इंडिया में फंसे 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को राहत मिली है. अब जल्द ही उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के जरिए वे लोग अब अपना पैसा ऑनलाइन वापस पा सकेंगे जिनका पैसा सहारा में रुका हुआ है। पोर्टल के माध्यम से केवल सहारा की 4 सहकारी समितियों के निवेशक ही आवेदन कर सकेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है प्रक्रिया?
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को सुबह 11:00 बजे अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में एक उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया गया था। पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो सहारा इंडिया के वैध जमाकर्ताओं को रिफंड के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। पोर्टल को Mocrefund.Crcs.Gov.In पर एक्सेस किया जा सकता है।
रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए जमाकर्ताओं को अपना पैन नंबर, नाम, पता और अन्य प्रासंगिक विवरण प्रदान करना होगा। उन्हें अपने निवेश प्रमाणपत्र की एक प्रति भी अपलोड करनी होगी।
एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, इसे सहारा रिफंड समिति द्वारा संसाधित किया जाएगा। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो रिफंड राशि जमाकर्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल वैध जमाकर्ताओं के लिए रिफंड के लिए आवेदन करने का एक सुविधाजनक और आसान तरीका है। पोर्टल सुरक्षित और विश्वसनीय है, और यह सुनिश्चित करता है कि रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) ने 29 मार्च, 2023 को आदेश दिया कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से वैध जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने रिफंड प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 18 जुलाई, 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया।
रिफंड पाने की प्रक्रिया क्या है जानिए ?
- इसके लिए सबसे पहले आपको (निवेशकों) https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- पोर्टल के होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी डालें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें।
- इसके बाद फिर से आधार और मोबाइल नंबर के आखिरी चार अंक डालकर ओटीपी डालें।
- नियम और शर्तें पढ़ें और ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें, यहां आपके बैंक का नाम, डीओबी (जन्म तिथि) दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको जमाकर्ता प्रमाण पत्र के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरना होगा और सोसायटी का नाम, सदस्यता संख्या, जमा राशि भरनी होगी।
- सभी विवरण दर्ज करने और सत्यापित करने के बाद, आपको पोर्टल पर दावा पत्र डाउनलोड करना होगा।
- इस पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।
- इसके बाद क्लेम लेटर दोबारा अपलोड करें। एक बार यह सफल हो जाने पर, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा।
- इसके बाद क्लेम की रकम 45 दिनों के अंदर आपके आधार लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
सहारा इंडिया भुगतान रिफंड पोर्टल के लिए आवश्यक विवरण
- सदस्यता संख्या
- आधार कार्ड नंबर
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
ये निवेशक आवेदन कर सकेंगे
जिन लोगों ने सहारा को-ऑपरेटिव सोसायटी की चार सोसायटियों में निवेश किया था, वे इस पोर्टल पर अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास 30,000 रुपये तक की जमा राशि है।
सहारा रिफंड जमाकर्ता पंजीकरण लिंक
सहारा रिफंड जमाकर्ता लॉगिन लिंक
सहारा रिफंड पोर्टल उपयोगकर्ता मैनुअल (अंग्रेजी)
सहारा रिफंड पोर्टल अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सहारा रिफंड आधिकारिक वेबसाइट लिंक
सहारा रिफंड वीडियो
CRCS आधिकारिक वेबसाइट
टोल फ्री नंबर
( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क करें।
देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात् अनेक पहलें की हैं ।
इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों/ जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमाराशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए “सहारा-सेबी रीफंड खाता” से 5000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को अंतरित करने का निदेश दिया जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा ।
तदनुसार, इस पोर्टल का विकास चार सहकारी समितियों, नामत: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है । यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है । सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in. के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है । इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगइन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरकर और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है । आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा । SMS/पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों की भीतर, अर्थात् ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा । दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क करें।