सौर ऊर्जा पंप सेट योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024: एक सौर जल पंप प्रणाली अनिवार्य रूप से एक विद्युत पंप प्रणाली से युक्त होती है जिसमें बिजली एक या कई वोल्टिक (पीवी) घटकों द्वारा प्रदान की जाती है।

एक सामान्य सौर ऊर्जा विद्युत प्रवाहकीय पंपिंग प्रणाली में एक सौर पैनल होता है जो एक विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है, जो पानी के नीचे रहने वाले पंप या सतह पंप को शक्ति प्रदान करता है।
सौर ऊर्जा पंप सेट योजना का मुख्य उद्देश्य
- सिंचाई हेतु डीजल आधारित सिंचाई संयंत्रों के उपयोग को समाप्त कर डीजल पर देय अनुदान की बचत करना तथा राज्य को कार्बन क्रेडिट उपलब्ध कराना।
- सौर ऊर्जा पंप परियोजना के माध्यम से सिंचाई में जल बचत को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, लो-टनल एवं जल बचत संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है।
- वर्षा जल संचयन के प्रति किसानों का रूझान बढ़ाने के लिए जल संचयन संरचना, डिग्गी, खेत तालाब एवं पानी की टंकी आदि का निर्माण करना।
- जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन नहीं है और जो सिंचाई करते हैं, उन्हें सौर ऊर्जा पंप परियोजना अनुदान पर उपलब्ध होगी। उक्त संग्रहित जल के साथ. इसे पूरा करने के लिए।
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सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के लिए अनुदान
- सौर ऊर्जा पंप परियोजना की आधार लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी जिसमें 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 45000 लाभ प्रति किसान प्रति पंप प्लांट अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव।
- योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप प्रोजेक्ट पर भी 7.5 एचपी क्षमता तक अनुदान दिया जा सकता है।
सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के लिए पात्रता
- जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और वे डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, ऐसे किसान सौर ऊर्जा पंप परियोजना स्थापित करने के लिए पात्र हैं।
- यदि किसान के पास अपनी भूमि में न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि है, तो वह 3 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पंप परियोजना का विकल्प चुन सकता है, यदि उसके पास 0.75 हेक्टेयर भूमि है, तो 5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पंप परियोजना, यदि उसके पास 1.0 हेक्टेयर भूमि है, तो 7.5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पंप परियोजना का विकल्प चुन सकता है। एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पंप परियोजना। यदि परियोजना के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है तो 10 एचपी क्षमता तक का सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए पात्र है।
- यदि किसान के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई के लिए जल भण्डारण संरचना, डिग्गी, खेत तालाब एवं निर्धारित क्षमता की जल टंकी निर्मित है तो भी वह योजना के लिए पात्र है।
- सिंचाई के लिए ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर प्लांट का उपयोग करना चाहिए।
- उन्नत बागवानी तकनीक जैसे ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो-टनल आदि अपनाने वाले किसान योजना के लिए पात्र हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा बिन्दु संख्या 134(2) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 45 हजार रूपये का अतिरिक्त अनुदान देय है।
सौर ऊर्जा पंप सेट योजना आवेदन प्रक्रिया
- किसान नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़: भामाशाह/जनाधार कार्ड, भूमि पंजीकरण या पासबुक (भूमि स्वामित्व) की प्रति और स्व-प्रमाणित सिंचाई जल स्रोत प्रमाण पत्र।
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