Sukanya Samriddhi Yojana New Important Update: वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खातों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य छोटे बचत खातों में अनियमितताओं को दूर करना है। अगर आपके पास SSY खाता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
सुकन्या समृद्धि योजना खातों के लिए नए दिशा-निर्देश
नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, दादा-दादी जो बच्चे के कानूनी अभिभावक नहीं हैं, वे SSY खाते नहीं खोल सकते। डाक विभाग ने 21 अगस्त, 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया, “संरक्षकता कानून के तहत कानूनी रूप से अधिकृत नहीं व्यक्तियों (यानी, प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक) द्वारा खोले गए खातों को अधिकृत अभिभावक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।”
अनियमित खाते होंगे बंद
जिन परिवारों ने योजना के नियमों का उल्लंघन करके दो से अधिक SSY खाते खोले हैं, उनके अनियमित खाते बंद कर दिए जाएँगे। नए सर्कुलर में यह भी अनिवार्य किया गया है कि खाताधारक और अभिभावक दोनों ही अपने आधार और पैन कार्ड जमा करवाएँ और उन्हें अपडेट करवाएँ।
निगरानी और नियमितीकरण
देश भर के सभी डाकघरों को ऐसे अनियमित खातों की पहचान करने और खाताधारकों को विभिन्न माध्यमों से अद्यतन नियमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सभी सर्किलों, क्षेत्रों और डिवीजनों से आग्रह किया जाता है कि वे उन स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी करें, जिनमें नियमितीकरण की आवश्यकता है, ताकि लघु बचत योजना खाताधारकों की असुविधा को कम किया जा सके।
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, माता-पिता या कानूनी अभिभावक सालाना ₹250 से ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस योजना पर वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है। खाता तब परिपक्व होता है जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है। इसके अतिरिक्त, लड़की के 18 वर्ष की होने पर शिक्षा या विवाह व्यय के लिए शेष राशि का 50% निकाला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
SSY खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का पैन कार्ड
- माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
सुकन्या समृद्धि योजना खाते की स्थिति की जाँच करने के चरण
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- राज्य और वितरण कंपनी चुनें: अपना राज्य और संबंधित बिजली वितरण कंपनी चुनें।
- रजिस्टर करें: रजिस्टर करने के लिए अपना बिजली बिल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।
- ऑनलाइन आवेदन करें: अपने खाते में लॉग इन करें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
- अनुमोदन और स्थापना: अनुमोदन के बाद, सोलर पैनल स्थापित करने के लिए डिस्कॉम से पंजीकृत विक्रेता से संपर्क करें।
- स्थापना के बाद: प्लांट विवरण और नेट मीटर स्थापना के लिए आवेदन करें, फिर बैंक विवरण और एक रद्द चेक जमा करें।
- सब्सिडी प्राप्त करें: सब्सिडी राशि 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।