Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

हरियाणा में 8 अंक और 9 अंक की फैमिली आईडी में क्या होता है अंतर, जानिए

By Brala Vijendra

Published on:

हरियाणा में 8 अंक और 9 अंक की फैमिली आईडी में क्या होता है अंतर, जानिए

हरियाणा में हर व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। फैमिली आईडी के बिना जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता कि फैमिली आईडी कैसे बनवाएं और इसे बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए। आइए जानते हैं कि फैमिली आईडी क्या है और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं।

फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस राशि स्टेट्स देखें, आपके पैसे नही आए है या नही, अभी देखें

फैमिली आईडी 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड है। हरियाणा सरकार ने इसे ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ नाम दिया है। जिसके पास फैमिली आईडी होगी, वही हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

PM Awas Yojana Online Registration 2025
PM Awas Yojana Online Registration 2025, New forms Apply Online

हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो श्रेणियों में बांटा है। एक वे आवेदक जो राज्य में स्थायी रूप से रहते हैं और दूसरे वे आवेदक जो राज्य में अस्थायी रूप से रहते हैं।

स्थायी आवेदकों को 8 अंकों की आईडी दी जाती है, जबकि राज्य में अस्थायी रूप से रहने वालों को 9 अंकों की आईडी दी जाती है।

हरियाणा में HKRN 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सैलरी में भारी बढ़ोतरी, देखें लिस्ट

HKRN Driver Conductor Helper Recruitment 2025
HKRN Driver Conductor Helper Recruitment 2025, Apply Online

परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

आप गांव जन सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।

इन जन सेवा केंद्रों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के नाम से भी जाना जाता है।

HBSE 10th Result 2025, Update
HBSE 10th Result 2025, Released

आप अपने आस-पास के किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। यहां आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।